उपमहापौर सचिन भेंडे सहित 12 आरोपी बेदाग छूटे

मनपा आमसभा में हंगामा, सुरक्षा गार्ड से मारपीट

* एड. दीप मिश्रा की सफल पैरवी
* चलती आमसभा को करवाया था स्थगित
अमरावती/दि.2 – युवा स्वाभिमान पार्टी के नेता और वर्तमान में अमरावती मनपा के उपमहापौर सचिन ओंकरराव भेंडे को न्यायालय से बडी राहत मिली है. भेंडे सहित एक दर्जन आरोपियों को वर्ष 2021 में महानगर पालिका की आमसभा में उपद्रव करने और सुरक्षा गार्ड से मारपीट करने के आरोप से तदर्थ जिला व सत्र न्यायाधीश चंद्रपाल बलवानी ने सोमवार को बरी कर दिया. इस मामले में एड. दीप मिश्रा और सहयोगियों ने आरोपियों का सफल बचाव किया. मनपा आमसभा में हंगामे का यह विषय चर्चित रहा था.
इस्तगासे के अनुसार घटना 2021 की है. महानगर पालिका की आमसभा चल रही थी, वहां युवा स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ता सचिन भेंडे के नेतृत्व में पहुंचे. उन्होंने आमसभा में खलल पैदा किया. उन्हें रोकने पहुंचे सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट की. इस प्रकार की शिकायत महानगर पालिका की ओर से सिटी कोतवाली में दर्ज की गई थी. पुलिस ने उस आधार पर भादंवि धारा 353, 186, 448, 143, 188, 323, 34 के साथ ही बीपी एक्ट की धारा 135, 112, 117 के तहत सचिन भेंडे और अन्य कार्यकर्ताओं को नामजद किया था. आरोपियों में गणेश मारोडकर, पराग चिमोटे, अभिजीत देशमुख, नीलेश भेंडे, अनूप अग्रवाल, सद्दाम हुसैन, गौतम हिरे, रवि अडोकार, विलास वाडेकर, नीतेश तायडे, अंकुश ठाकरे का समावेश था.
प्रकरण की जांच कर सिटी कोतवाली पुलिस ने अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया. अभियोजन पक्ष की ओर से आरोप किया गया कि, आरोपी सचिन भेंडे और अन्य ने सरकारी काम में बाधा पहुंचाई. गैर कानूनी रुप से मंडली जमा कर शांति भंग की. सुरक्षा गार्ड के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट कर मनपा की आमसभा स्थगित करवाई. उसी प्रकार अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 7 गवाह भी पेश किए, किंतु बचाव पक्ष के वकील एड. दीप मिश्रा ने युक्तिवाद किया. अभियोजन पक्ष न्यायालय में सिद्ध नहीं कर सका कि, यही वे लोग थे, जिन्होंने मनपा की आमसभा में उपद्रव किया था. आरोपियों की पहचान का विषय उपस्थित किया गया. जिस आधार पर जज चंद्रपाल बलवानी ने आरोपियों को बेदाग ठहराया. एड. दीप मिश्रा को इस प्रकरण में एड. चंद्रसेन गुलसुंदरे, एड. रोहिनी तोंडरे ने सहकार्य किया. सोमवार को अदालत द्वारा सुनाए गए फैसले से युवा स्वाभिमान खेमे में संतोष देखा जा रहा है.

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