अमरावती तहसील के किसानों से आधार प्रमाणीकरण कराने की अपील
कर्जमाफी योजना

अमरावती/दि.6 – पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर किसान कर्जमुक्ति योजना-2026 के तहत अमरावती तहसील के पात्र किसानों से पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी की जांच कर आधार प्रमाणीकरण कराने की अपील प्रशासन ने की है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें, क्योंकि पात्र किसानों का 2 लाख रुपये तक का कृषि कर्ज माफ किया जाएगा.
उपविभागीय अधिकारी अनिलकुमार भटकर, तहसीलदार विजय लोखंडे तथा सहकारी संस्था उपनिबंधक सुधीर खंबायत ने बताया कि गांव स्तर पर प्रकाशित सूची और योजना के पोर्टल पर दर्ज बकाया राशि में अंतर दिखाई देने पर पोर्टल पर प्रदर्शित राशि ही अंतिम और मान्य होगी. प्रशासन के अनुसार, पोर्टल पर दर्शाई गई बकाया राशि 31 मार्च तक की है. राज्य सरकार ने 1 जुलाई के निर्देश के तहत सभी बैंकों से 1 अप्रैल के बाद का ब्याज वसूल नहीं करने को कहा है, जिसे सभी बैंकों ने स्वीकार किया है. अधिकारियों ने किसानों से कहा है कि वे पोर्टल पर अपना विवरण और बकाया राशि जांचकर आधार प्रमाणीकरण अवश्य कराएं. सफल प्रमाणीकरण के बाद मिलने वाली रसीद में कर्जमाफी की स्वीकृत राशि दिखाई देगी. इसके बाद 31 मार्च तक की पात्र कर्ज राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से किसान के कर्ज खाते में जमा की जाएगी, जिसके बाद बैंक द्वारा कर्जमुक्ति प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा.
प्रशासन ने बताया कि कर्जमाफी प्राप्त किसानों की सूची संबंधित बैंक शाखाओं और सेवा सहकारी संस्थाओं में भी प्रदर्शित की जाएगी. कर्जमाफी के बाद किसानों को खरीफ फसल कर्ज भी उपलब्ध कराया जाएगा. यदि किसी किसान को पोर्टल पर दर्ज राशि या अन्य जानकारी में कोई त्रुटि प्रतीत होती है, तो वह पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकता है. शिकायतों का निपटारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति करेगी. प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि आधार प्रमाणीकरण और एग्रीस्टैक पंजीकरण के बिना कर्जमाफी का लाभ नहीं मिलेगा. पात्र लाभार्थियों की सूची ग्राम पंचायतों, सेवा सहकारी संस्थाओं, आपले सरकार सेवा केंद्र, सीएससी केंद्रों तथा sdo.amravati.nic.in वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है.





