रेलवे लाइन के 30 मीटर दायरे में निर्माण से पहले एनओसी जरूरी
बिना अनुमति का निर्माण माना जाएगा अनधिकृत

* ड्रोन सर्वे से होगी निगरानी
अमरावती/दि.8– रेलवे लाइन के आसपास तेजी से बढ़ रहे निर्माण कार्यों को लेकर रेलवे प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. रेलवे की जमीन की बाउंड्री लाइन से 30 मीटर के दायरे में नया निर्माण करने से पहले रेलवे प्रशासन से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य किया गया है. बिना एनओसी के किए गए निर्माण को अनधिकृत माना जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
* 30 मीटर के दायरे में लागू होंगे नियम
रेलवे की जमीन की सीमा से 30 मीटर की दूरी के भीतर निर्माण कार्य करते समय रेलवे के सुरक्षा मानकों के साथ-साथ भविष्य में होने वाले विस्तार और विकास कार्यों को भी ध्यान में रखना होगा. रेलवे प्रशासन की अनुमति के बिना इस क्षेत्र में निर्माण करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है.
* रेलवे लाइन के किनारे बढ़े निर्माण
शहर और जिले में रेलवे लाइनों के आसपास बड़ी संख्या में मकान एवं अन्य निर्माण कार्य दिखाई दे रहे हैं. रेलवे प्रशासन द्वारा अपनी जमीन की सीमाएं निर्धारित किए जाने के बावजूद कुछ स्थानों पर अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण की शिकायतें सामने आती रही हैं. ऐसे में रेलवे ने अब इस पूरे क्षेत्र पर निगरानी बढ़ाने का निर्णय लिया है.
* रेलवे परियोजनाओं में आ सकती है रुकावट
बिना अनुमति किए गए निर्माण के कारण भविष्य में नई रेलवे लाइन बिछाने, लाइन दोहरीकरण, विद्युतीकरण, स्टेशन विस्तार तथा अन्य रेलवे विकास परियोजनाओं में बाधा उत्पन्न हो सकती है. अनधिकृत निर्माण के कारण सार्वजनिक परियोजनाओं में देरी होने के साथ उनकी लागत भी बढ़ सकती है.
* बिना एनओसी के निर्माण पर नहीं मिलेगा मुआवजा
रेलवे प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में रेलवे परिचालन, विस्तार अथवा जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया के दौरान बिना एनओसी के किए गए निर्माण के लिए मुआवजा नहीं दिया जाएगा. इसलिए नागरिकों से निर्माण शुरू करने से पहले रेलवे प्रशासन से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने की अपील की गई है.
* ड्रोन से होगा सर्वे
रेलवे लाइन के आसपास हुए निर्माण और संभावित अतिक्रमण की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए ड्रोन सर्वे किए जाने की जानकारी है. सर्वे के माध्यम से रेलवे की जमीन की सीमा के भीतर हुए अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण को रिकॉर्ड किया जाएगा. इसके आधार पर संबंधित मामलों में आगे की कार्रवाई की जाएगी.
* नागरिकों से नियमों का पालन करने की अपील
रेलवे प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि रेलवे की जमीन की बाउंड्री से 30 मीटर के दायरे में कोई भी नया निर्माण शुरू करने से पहले संबंधित रेलवे विभाग से एनओसी अवश्य प्राप्त करें. इससे भविष्य में होने वाली कानूनी कार्रवाई और आर्थिक नुकसान से बचा जा सकता है.