राज्य के गृहनिर्माण प्रकल्पों को 4 महीने की समयावधि बढ़ाई
महारेरा का फैसला

* 28 फरवरी या उसके बाद घर का कब्जा देने वाले सभी प्रोजेक्ट्स को मिलेगा लाभ
* अलग से आवेदन की जरूरत नहीं
मुंबई/दि.8 – महाराष्ट्र में रियल एस्टेट क्षेत्र को राहत देते हुए महारेरा ने राज्य में उसके पास पंजीकृत गृहनिर्माण प्रकल्पों को सामूहिक रूप से चार महीने की समयावधि बढ़ाने का निर्णय लिया है. जिन गृहनिर्माण प्रकल्पों में घरों का कब्जा 28 फरवरी को या उसके बाद दिया जाना निर्धारित था, उन सभी परियोजनाओं पर यह चार महीने की अवधि स्वतः लागू होगी. इस समयावधि का लाभ लेने के लिए संबंधित बिल्डर या गृहनिर्माण प्रकल्प को महारेरा के समक्ष अलग से किसी आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी.
* पश्चिम एशिया की युद्ध जैसी स्थिति का असर
महारेरा के मुताबिक पश्चिम एशिया में उत्पन्न युद्धजन्य परिस्थितियों के कारण निर्माण क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली विभिन्न सामग्रियों की आपूर्ति प्रभावित हुई है. निर्माण सामग्री की उपलब्धता में कमी और आपूर्ति व्यवस्था में आई बाधाओं के कारण रियल एस्टेट क्षेत्र के सामने परियोजनाएं समय पर पूरी करने की चुनौती खड़ी हुई. इसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने देशभर के सभी रेरा प्राधिकरणों को गृहनिर्माण प्रकल्पों के लिए चार महीने की समयावधि बढ़ाने के निर्देश दिए थे.
* लागू होगी समयावधि
केंद्रीय मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप महारेरा ने राज्य में पंजीकृत गृहनिर्माण प्रकल्प के लिए यह निर्णय लिया है. इसके तहत 28 फरवरी को या उसके बाद जिन परियोजनाओं में घरों का कब्जा दिया जाना निर्धारित था, उन्हें चार महीने की अतिरिक्त अवधि मिलेगी. विशेष बात यह है कि इस राहत के लिए संबंधित परियोजना संचालकों को महारेरा के पास अलग से आवेदन अथवा अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी. निर्धारित शर्तों के अंतर्गत पात्र परियोजनाओं को यह विस्तार स्वतः प्राप्त होगा.
* निर्माण क्षेत्र को मिलेगी राहत
महारेरा के इस निर्णय से पश्चिम एशिया की परिस्थितियों के चलते निर्माण सामग्री की आपूर्ति में आई बाधाओं से प्रभावित गृहनिर्माण प्रकल्प को राहत मिलने की उम्मीद है. इससे बिल्डरों को लंबित निर्माण कार्य पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा और घर खरीदारों को भी परियोजनाओं की नई समयसीमा के संबंध में स्पष्टता प्राप्त होगी. महारेरा ने केंद्रीय मंत्रालय के निर्देशों के आधार पर यह आदेश जारी किया.





