अमरावती में कल 11 अगस्त से नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू
भारी वाहनों के लिए शहर में दिनभर नो-एंट्री, नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

* सड़क हादसों पर अंकुश लगाने शहर पुलिस आयुक्तालय का बड़ा फैसला
अमरावती/दि.10 – शहर में लगातार बढ़ते सड़क हादसों, यातायात दबाव और नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अमरावती पुलिस आयुक्तालय ने आज सोमवार 10 अगस्त को भारी एवं व्यावसायिक मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर नई प्रतिबंधात्मक अधिसूचना जारी की है. यह नई व्यवस्था कल मंगलवार 11 अगस्त से लागू कर दी गई है. इसके तहत अधिकांश भारी और बड़े मालवाहक वाहनों को सुबह 6.30 बजे से रात 9.30 बजे तक शहर के प्रमुख मार्गों पर प्रवेश नहीं मिलेगा. यानी इस समय के दौरान अमरावती शहर में भारी वाहनों के लिए नो एंट्री रहेगी.
पुलिस प्रशासन का कहना है कि शहर में वाहनों की बढ़ती संख्या, बाजार क्षेत्रों में भीड़, स्कूल-कॉलेजों, अस्पतालों और सरकारी कार्यालयों के आसपास लगातार बढ़ रही यातायात समस्या के कारण छोटे-बड़े हादसों में वृद्धि हुई है. इसी को देखते हुए सुपर एक्सप्रेस हाईवे शुरू किए जाने के बावजूद भारी वाहन पुराने बायपास और शहर के अंदरूनी मार्गों का उपयोग कर रहे थे, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा था.
* दो वर्ष में 1108 हादसे, 246 लोगों की मौत
पुलिस विभाग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 से जुलाई 2026 तक अमरावती पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में कुल 1108 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज हुई हैं. इनमें 212 घातक दुर्घटनाओं में 246 लोगों की मौत हुई, जबकि 913 लोग घायल हुए. इन आंकड़ों को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने यातायात व्यवस्था में व्यापक बदलाव का निर्णय लिया है.
* किन वाहनों पर रहेगा प्रतिबंध?
नई अधिसूचना के अनुसार, 2 टन से अधिक भार क्षमता वाले सभी व्यावसायिक मालवाहक वाहन, 2000 किलोग्राम से अधिक खाली वजन वाले हल्के मालवाहक वाहन, सभी भारी मालवाहक एवं व्यावसायिक वाहन, मल्टी-एक्सल (अति भारी) वाहन जैसे वाहनों को सुबह 6.30 बजे से रात 9.30 बजे तक शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.
* इन प्रमुख मार्गों पर रहेगा प्रवेश प्रतिबंध
प्रतिबंधित मार्गों में शहर के लगभग सभी प्रमुख व्यस्त सड़कें शामिल हैं, जिनमें गौरी इन वाई पॉइंट – वेलकम टी पॉइंट – पंचवटी – इर्विन चौक – जयस्तंभ चौक – राजकमल चौक – नवाथे चौक – अलमास गेट – बडनेरा मार्ग, राजुरा नाका – विश्वविद्यालय चौक – बियाणी चौक – कलेक्टर कार्यालय – नागपुरी गेट – ट्रांसपोर्ट नगर, आरटीओ कार्यालय – पंचवटी – शेगांव नाका – कठोरा नाका – राजपूत ढाबा, वेलकम टी पॉइंट – विभागीय आयुक्त कार्यालय – चपराशीपुरा – यशोदानगर – एमआईडीसी चौक, दस्तूर नगर चौक – फरशी स्टॉप – कंवर नगर – गद्रे चौक, गर्ल्स हाईस्कूल चौक से इर्विन चौक तक का मार्ग के साथ ही गांधी चौक, राजापेठ, अंबापेठ, मोरबाग, मसानगंज और परकोटा क्षेत्र के घनी आबादी वाले मार्गों पर भारी वाहनों का प्रवेश स्थायी रूप से प्रतिबंधित रहेगा.
* शहर से गुजरने वाले ट्रकों को 24 घंटे नो-एंट्री
जिन भारी वाहनों को अमरावती शहर में माल उतारना या चढ़ाना नहीं है, उन्हें 24 घंटे शहर में प्रवेश नहीं मिलेगा. ऐसे वाहनों को केवल सुपर एक्सप्रेस हाईवे और रिंग रोड का उपयोग करना होगा.
* किन वाहनों को मिलेगी छूट?
जीवनावश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को प्रतिबंध से छूट दी गई है, जिनमें पेट्रोल एवं डीजल टैंकर, एलपीजी गैस वाहन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (राशन) वाहन, नगर निगम के कचरा संकलन वाहन, अतिक्रमण हटाने वाले वाहन, पुलिस विभाग के वाहन, एम्बुलेंस एवं अन्य स्वास्थ्य सेवाएं, अग्निशमन दल के वाहन को छूट मिलेगी. हालांकि इन वाहनों को भी शहर में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति सीमा का पालन करना होगा.
* कृषि उपज और खाद्यान्न वाहनों को विशेष राहत
अनाज, कृषि उपज और खाद्य सामग्री लेकर आने वाले वाहनों को प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक सीमित अवधि के लिए शहर में प्रवेश की अनुमति दी गई है. इसी प्रकार गौण खनिज (रेत, गिट्टी आदि) परिवहन करने वाले वाहनों को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक विशेष छूट प्रदान की गई है.
* प्राइवेट बसों और ट्रैवल्स के लिए भी निर्देश
निजी बस ऑपरेटरों और ट्रैवल्स वाहनों को केवल वेलकम टी पॉइंट तक आकर यात्रियों को उतारने-चढ़ाने की अनुमति होगी. इसके बाद उन्हें तुरंत गौरी इन वाई पॉइंट के रास्ते एक्सप्रेस हाईवे अथवा राष्ट्रीय राजमार्ग-53 की ओर जाना होगा.
* नियम तोड़ने पर होगी कानूनी कार्रवाई
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नई अधिसूचना का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम 1988 तथा महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 के तहत कार्रवाई की जाएगी. पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) प्रांजली सोनवणे द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार नागरिकों और वाहन संचालकों से नियमों का पालन करने की अपील की गई है. साथ ही अधिसूचना पर किसी प्रकार की आपत्ति या सुझाव होने पर 7 दिनों के भीतर पुलिस आयुक्त कार्यालय में लिखित रूप से प्रस्तुत किए जा सकते हैं.
* उद्देश्य साफ : सुरक्षित अमरावती, सुगम यातायात
पुलिस प्रशासन का मानना है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद शहर के मुख्य बाजारों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और आवासीय क्षेत्रों में भारी वाहनों की आवाजाही कम होगी, जिससे यातायात सुचारु होगा और सड़क दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है.





