‘ऑपरेशन कवच’ के तहत हाई बीम और चकाचौंध वाली लाइट के खिलाफ कार्रवाई

31 थानों की सीमा में 299 वाहनों पर कार्रवाई

* ट्रैफिक शाखा ने भी 118 मामले दर्ज किए
* कुल 2.10 लाख रुपये जुर्माना
अमरावती/दि.15 – रात के समय वाहनों में तेज हाई बीम, डैजलिंग लाइट, स्पॉट लाइट और सर्च लाइट के इस्तेमाल से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अमरावती ग्रामीण पुलिस की ओर से ‘ऑपरेशन कवच’ के तहत विशेष अभियान चलाया गया. 13 अगस्त को जिले के सभी 31 पुलिस थाना क्षेत्रों में चलाए गए इस अभियान के दौरान हाई बीम और चकाचौंध वाली रोशनी का इस्तेमाल करने वाले 299 वाहनों पर कार्रवाई की गई. वहीं जिला यातायात शाखा की ओर से अलग-अलग 118 कार्रवाई की गईं. इस तरह अभियान के दौरान कुल 417 वाहन चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई और उनसे कुल 2 लाख 10 हजार 500 रुपये का जुर्माना वसूला गया.
जानकारी के मुताबिक रात के समय तेज हाई बीम और चकाचौंध करने वाली लाइट सामने से आने वाले वाहन चालकों की आंखों पर प्रतिकूल असर डालती है. इससे कुछ समय के लिए चालक की दृष्टि प्रभावित होने के साथ ही सड़क दुर्घटना की आशंका भी बढ़ जाती है. साथ ही अन्य वाहन चालकों और आम नागरिकों को भी परेशानी होती है.
* सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता
‘ऑपरेशन कवच’ का मुख्य उद्देश्य रात के समय होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकना, वाहन चालकों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और सड़क का इस्तेमाल करने वाले नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है. अमरावती ग्रामीण पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि रात में वाहन चलाते समय आवश्यकता के अनुसार लो बीम का इस्तेमाल करें. अनावश्यक रूप से हाई बीम, डैजलिंग लाइट, एलईडी स्ट्रिप लाइट और अन्य चकाचौंध करने वाली रोशनी का इस्तेमाल न करें. ‘ऑपरेशन कवच-सुरक्षित सड़कें, सुरक्षित यात्रा, सुरक्षित जीवन’ के तहत पुलिस की ओर से सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, यातायात अनुशासन और नागरिक सुरक्षा के लिए इस तरह के अभियान आगे भी जारी रखने की बात कही गई है.
* वाहन चालकों से इन नियमों का पालन करने की अपील
जिला परिवहन शाखा की ओर से नागरिकों से अपील की गई है कि दोपहिया वाहन चलाते समय और दोपहिया पर यात्रा करते समय हेलमेट का इस्तेमाल करें. वाहन चलाते समय वैध ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और बीमा जैसे आवश्यक दस्तावेज साथ रखें. वाहन तेज गति और लापरवाही से न चलाएं. शराब का सेवन करने के बाद वाहन न चलाएं. वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें. गलत दिशा में वाहन न चलाएं. नो-पार्किंग क्षेत्र में या यातायात बाधित होने वाले स्थान पर वाहन पार्क न करें. मालवाहक वाहनों में यात्रियों को न बैठाएं. यात्री वाहनों में निर्धारित क्षमता से अधिक यात्रियों को न बैठाएं. वाहनों में किसी भी प्रकार का अवैध संशोधन न करें. चारपहिया वाहन चलाते समय चालक और सभी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें.
यह कार्रवाई अमरावती ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक निकेतन कदम और अपर पुलिस अधीक्षक दत्ता तोटेवाड़ के मार्गदर्शन में की गई. अभियान में सभी उपविभागीय पुलिस अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों, सभी थाना प्रभारियों तथा जिला परिवहन शाखा एवं अचलपुर परिवहन शाखा के अधिकारियों ने भाग लिया.

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