रिटायरमेंट के बाद भी सरकारी आवास में रह सकेंगे कर्मचारी
बच्चों का शैक्षणिक वर्ष पूरा होने तक मिलेगी छूट

* अतिरिक्त अवधि में पांच गुना लाइसेंस फीस देनी होगी
अमरावती/दि.27- राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत देने वाला महत्वपूर्ण फैसला लिया है. अब सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को बच्चों की पढ़ाई पूरी होने तक कुछ अतिरिक्त अवधि के लिए सरकारी आवास में रहने की अनुमति दी जाएगी. इससे सेवानिवृत्तिके बीच शैक्षणिक वर्ष में घर बदलने से बच्चों की पढ़ाई और परीक्षा प्रभावित होने की समस्या दूर होगी.
सामान्य प्रशासन विभाग ने 14 अगस्त 2026 को जारी शासन निर्णय के माध्यम से यह सुविधा दी है. यह नियम राज्य सरकार के अधीन क्लास-1 से क्लास-4 तक के कर्मचारियों तथा राज्य के विभिन्न जिलों में उपलब्ध सरकारी आवासों पर लागू होगा.
* जून तक रह सकेंगे सरकारी आवास में
यदि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी का बच्चा कक्षा 1 से 12वीं में पढ़ रहा है और उसका शैक्षणिक वर्ष जून में समाप्त होता है, तो कर्मचारी को बच्चे का शैक्षणिक वर्ष पूरा होने तक सरकारी आवास में रहने की अनुमति होगी. इसके मुताबिक जनवरी से जून के बीच सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी उसी वर्ष जून तक, जबकि जुलाई से दिसंबर के बीच सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी अगले वर्ष 30 जून तक सरकारी आवास में रह सकेंगे.
* पांच गुना लाइसेंस फीस देनी होगी
हालांकि अतिरिक्त अवधि के लिए कर्मचारी को सरकारी आवास में नि:शुल्क रहने की सुविधा नहीं मिलेगी. इस अवधि के दौरान मौजूदा लाइसेंस फीस की पांच गुना दर से आवास शुल्क वसूला जाएगा.
* निर्धारित अवधि के बाद कार्रवाई
सरकार द्वारा दी गई अतिरिक्त अवधि या बच्चे का शैक्षणिक वर्ष समाप्त होने के बाद भी यदि कर्मचारी सरकारी आवास खाली नहीं करता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही नियमानुसार दंडात्मक शुल्क भी वसूला जा सकता है. अतिरिक्त अवधि में सरकारी आवास खाली नहीं करने तक कर्मचारी को नियमानुसार मिलने वाला कोई अन्य आवास संबंधी भत्ता या सुविधा भी नहीं दी जाएगी.
* पढ़ाई के बीच घर बदलने की परेशानी होगी कम
रिटायरमेंट के समय कई कर्मचारियों के बच्चे शैक्षणिक वर्ष के बीच में होते हैं. ऐसे में सरकारी आवास खाली करने और नया घर लेने से बच्चों की पढ़ाई तथा परीक्षाओं पर असर पड़ता है. इसी समस्य





