दंगे के आरोप से विधायक राजेश वानखडे बरी

नवंबर 2021 की राजकमल चौक की घटना

* मुख्य न्यायदंडाधिकारी ने सुनाया फैसला
अमरावती/दि.2 – शहर में नवंबर 2021 में हुए दंगों के समय राजकमल चौक के दो प्रार्थना स्थलों को नुकसान पहुंचाने के मामले में आरोपी विधायक राजेश वानखडे सहित तीनों को अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी चांडक मैडम ने बरी करने का महत्वपूर्ण फैसला आज सुनाया. इस चर्चित प्रकरण में बरी हुए अन्य दो लोगों में निशाद जोध और प्रतीक डुकरे का समावेश है. आरोपियों का सफल बचाव प्रसिद्ध क्रिमिनल लॉयर प्रशांत देशपांडे, एड. मोहित जैन, एड. प्रथमेश तिवारी ने किया. घटना के वक्त यह मामला बहुत चर्चित हुआ था.
इस्तगासे के अनुसार सिटी कोतवाली अंतर्गत राजकमल चौक के पास किरण फूड के सामने और बग्गा प्लॉट की दो प्रार्थना स्थल को नुकसान पहुंचाया गया था. यह घटना 13 नवंबर 2021 को हुई थी. पुलिस ने इस मामले में बीजेपी नेता राजेश वानखडे, निशाद जोध, प्रतीक डुकरे को आरोपी बनाया. उनके विरुद्ध दफा 143, 147, 148, 149 सहित धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया था. जांच पश्चात पुलिस ने न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया.
अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण में गवाह और एविडेंस प्रस्तुत किए गए. बचाव पक्ष की ओर से एड. प्रशांत देशपांडे ने गवाहों के क्रॉस एक्झामिनेशन किए. दोनों पक्षों की जोरदार दलीले चली. पश्चात आज न्यायाधीश चांडक मैडम ने आरोपियों को बेकसूर घोषित किया. भाजपा विधायक राजेश वानखडे व अन्य कोर्ट में पेश हुए थे. उन्हें निर्णय सुनाया गया.

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