छह महीने से राशन नहीं उठाने वाले राशन कार्ड होंगे निष्क्रिय

‘साइलेंट राशन कार्ड’ और डुप्लीकेट लाभार्थियों पर होगी कार्रवाई

* ई-केवाईसी के लिए मिलेगा तीन माह का समय
अमरावती /दि.29– केंद्र सरकार के लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुधार आदेश-2025 के तहत स्मार्ट-पीडीएस प्रणाली में ‘साइलेंट राशन कार्ड’ और ‘डुप्लीकेट लाभार्थियों’ की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी. इसके तहत लगातार छह माह तक राशन नहीं उठाने वाले लाभार्थियों के राशन कार्ड निष्क्रिय किए जाएंगे.
जिला प्रशासन के अनुसार, जिन लाभार्थियों ने लगातार छह माह तक अपने राशन कार्ड से खाद्यान्न की उठाव नहीं की है, ऐसे राशन कार्डों की हर माह 21 तारीख को समीक्षा की जाएगी. इसके बाद अगले माह की 1 तारीख से संबंधित राशन कार्ड स्वतः निष्क्रिय कर दिए जाएंगे. निष्क्रिय किए गए राशन कार्ड एनएफएसए प्रणाली में दिखाई देंगे, लेकिन उन पर खाद्यान्न उठाने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी.
* तीन माह में ई-केवाईसी अनिवार्य
निष्क्रिय किए गए राशन कार्डधारकों को तीन माह के भीतर परिवार के सभी सदस्यों की ई-केवाईसी पूरी करना अनिवार्य होगा. निर्धारित तीन माह की अवधि में ई-केवाईसी नहीं कराने पर संबंधित राशन कार्ड को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) से स्थायी रूप से बाहर कर दिया जाएगा.
* डुप्लीकेट लाभार्थियों की भी होगी पहचान
डुप्लीकेट लाभार्थियों के मामले में ‘सेंट्रल रिपॉजिटरी’ में उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर आधार-बेस्ड मैचिंग के माध्यम से दोहरी प्रविष्टियों की पहचान की जाएगी. ऐसे लाभार्थियों को निष्क्रिय किए जाने की जानकारी परिवार के मुखिया के मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए दी जाएगी. डुप्लीकेट लाभार्थियों को ई-केवाईसी और सत्यापन के लिए तीन माह का समय दिया जाएगा. सत्यापन के बाद जिस राशन कार्ड पर लाभार्थी की प्रविष्टि सही पाई जाएगी, उस पर नाम बरकरार रखा जाएगा, जबकि अन्य स्थान पर दर्ज डुप्लीकेट नाम हटाया जाएगा. निर्धारित अवधि में ई-केवाईसी नहीं कराने पर डुप्लीकेट नाम को योजना से स्थायी रूप से हटा दिया जाएगा.
* सभी सदस्यों की ई-केवाईसी कराने की अपील
जिले के सभी राशन कार्डधारकों से परिवार के प्रत्येक सदस्य की ई-केवाईसी जल्द से जल्द पूरी कराने की अपील जिला आपूर्ति अधिकारी प्रज्वल पाथरे ने की है. प्रशासन ने लाभार्थियों से समय रहते प्रक्रिया पूरी करने का आग्रह किया है, ताकि राशन सुविधा प्रभावित न हो.

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