पोक्सो प्रकरण में आरोपी बरी
एड. संदेश मेश्राम की सफल पैरवी

अमरावती/दि.12– विनयभंग व बाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कानून के तहत दर्ज किये गये गंभीर मामले में आरोपी आनंद मेश्राम को न्यायालय ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया. इस प्रकरण में आरोपी की तरफ से एड. संदेश मेश्राम ने सफल पैरवी की.
नांदगांव खंडेश्वर थाना क्षेत्र में घटित इस प्रकरण में 5 जनवरी 2022 को मामला दर्ज किया गया था. शिकायत के मुताबिक ट्यूशन के लिए गई नाबालिग युवती का हाथ पकडकर उसे नाले की तरफ जबरदस्ती ले जाकर अत्याचार करने का प्रयास करते हुए विनयभंग किये जाने का आरोप आनंद मेश्राम पर किया गया था. इस प्रकरण में धारा 354 (ड) और पोक्सो की धारा 12 के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय ेमें चार्जशीट दायर की गई थी. जिला व सत्र न्यायालय (6) में चली सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष की तरफ से कुल 5 गवाहों को परखा गया. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने सबूतों के अभाव में आरोपी आनंद मेश्राम को बरी कर दिया. इस प्रकरण में आरोपी की तरफ से एड. संदेश मेश्राम ने सफल युक्तिवाद किया. उन्हें एड. सुदर्शन वानखडे व लकी आखरे ने सहयोग किया.





