बालिका से छेडछाड करने वाले आरोपी को तीन साल सश्रम कारावास

फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र की घटना

 अमरावती/दि.7 – बालिका का विनयभंग करने के प्रकरण के आरोपी को स्थानीय जिला व सत्र न्यायाधीश एस. एम. कनकदंडे की अदालत ने तीन साल सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को 6 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. सजा सुनाये गये आरोपी का नाम शेरु उर्फ साहिल शेख जाहील शेख इसराइल (20) है. यह घटना फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र में दिसंबर 2025 में घटित हुई थी.
जानकारी के मुताबिक 9 वर्षीय पीडिता 13 दिसंबर 2025 की रात 7 बजे के दौरान अपनी मौसी के घर के सामने सडक पर खडी थी, तब शेरु वहां पहुंचा और पीडिता को मैदान पर चलने कहा. बदले में उसने 5 रुपए देने का प्रलोभन दिया. ऐसा कहते हुए बालिका का विनयभंग किया. पीडिता ने घर जाकर सारी हकीकत अपनी मौसी को बतायी. पश्चात मां के घर आने पर उसे भी जानकारी दी गई. पीडिता की मां ने फ्रेजरपुरा थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज की. पुलिस ने बीएनएस की धारा 74, 75 (1) व पोक्सो की धारा 8 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पीएसआई ज्योति देवकते ने मामले की जांच पूर्ण कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की. जिला व सत्र न्यायाधीश (5) एस. एम. कनकदंडे के न्यायालय में चली सुनवाई के दौरान कुल 7 गवाहों को परखा गया. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन साल सश्रम कारावास तथा 10 हजार रुपए जुर्माना अन्यथा 6 माह अतिरिक्त कारवास की सजा सुनाई. इस प्रकरण में सहायक सरकारी वकील एड. रणजीत नाशिकांत भेटालू ने सफल युक्तिवाद किया. पैरवी अधिकारी के रुप में प्रवीण म्हाला और अरुण हटवार ने सहयोग किया.

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