घर में घुसकर मारपीट करने वाले गिरोह पर संगठित अपराध की धारा में कार्रवाई

परतवाड़ा पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ बढ़ाई कार्रवाई

 गिरोह का मुखिया कई गंभीर मामलों में आरोपी
अमरावती/दि.1 – घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में पारतवाड़ा पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ संगठित अपराध की धारा 112 के तहत कार्रवाई की है. पुलिस के अनुसार, आरोपी गिरोह बनाकर क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए चोरी, सेंधमारी, डकैती, हत्या के प्रयास, अवैध हथियार रखने और गैरकानूनी तरीके से लोगों को डराने जैसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे.
पारतवाड़ा पुलिस थाने में धारा 305(ए), 331(3), 331(4) के तहत मामला दर्ज किया गया था. जांच के दौरान आरोपियों की संगठित आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता सामने आने के बाद पुलिस ने मामले में संगठित अपराध की धारा 112 बढ़ाई है. पुलिस के अनुसार आरोपियों में अमरावती निवासी अक्षय बालू जुनघरे (31), श्रीरंग चंद्रचूड़ रत्नपारखी (30), आकाश उर्फ कोबरा विनोद कंगाले (30), साहिल उर्फ बंटी बालकृष्ण वाकपांजर (23) तथा उचित संतोष बारसे, शामिल हैं.
* गिरोह के मुखिया पर कई मामले
पुलिस के मुताबिक, गिरोह का कथित मुखिया अक्षय बालू जुनघरे पिछले करीब 10 वर्षों से अमरावती जिले के विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज गंभीर अपराधों में आरोपी रहा है. पुलिस का आरोप है कि गिरोह द्वारा संगठित तरीके से आपराधिक गतिविधियां संचालित कर आम नागरिकों में भय का माहौल पैदा किया जा रहा था. पुलिस के अनुसार, पिछले 10 वर्षों में अक्षय जुनघरे के खिलाफ कुल 10 अपराध दर्ज रहे हैं, जिनमें कुछ मामलों में वह अकेले और कुछ में गिरोह के साथ शामिल रहा है. हाल ही में दर्ज मामले की जांच में भी गिरोह की प्रत्यक्ष संलिप्तता सामने आने के बाद संगठित अपराध की धारा जोड़ी गई. पुलिस ने बताया कि आरोपियों की आपराधिक गतिविधियों और पूर्व मामलों की जांच के बाद यह कार्रवाई की गई है. मामले की आगे की जांच जारी है. यह कार्रवाई अमरावती ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक निकेतन कदम, अपर पुलिस अधीक्षक दत्ता तोटेवाड़, ईशानी आनंद, पीआई अशोक लांडे, उपनिरीक्षक अजय आकरे, पुलिस कर्मचारी सलीम शेख, सचिन होले, सुधीर राऊत, शुभम शर्मा, जितेश बाबिल, घनशाम किरोले, सचिन कोकणे और चंद्रशेखर वानखड़े सहित पुलिस टीम ने की.

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