अब हेलमेट नहीं पहना तो होगी कार्रवाई

अमरावती ग्रामीण पुलिस ने जारी किया सख्त आदेश

अमरावती/ दि. 10 – सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती मौतों और गंभीर चोटों को देखते हुए अमरावती ग्रामीण पुलिस ने दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है. पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना में स्पष्ट किया गया है कि हेलमेट नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ 22 जून से विशेष अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
पुलिस द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में अमरावती ग्रामीण जिले में 572 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई थीं. वर्ष 2025 में यह संख्या बढ़कर 591 तक पहुंच गई. वहीं वर्ष 2026 के पहले पांच महीनों में, 1 जनवरी से 31 मई तक, जिले में 222 सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं. इनमें बड़ी संख्या दोपहिया वाहन चालकों की रही है. पुलिस का कहना है कि अधिकांश गंभीर दुर्घटनाओं में सिर पर चोट लगने के कारण लोगों की जान जाती है. यदि चालक और पीछे बैठा व्यक्ति हेलमेट का उपयोग करें तो ऐसी दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और गंभीर चोटों को काफी हद तक रोका जा सकता है.
अमरावती ग्रामीण पुलिस ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 तथा संशोधित नियमों के तहत दोपहिया वाहन चालक और उसके पीछे बैठने वाले व्यक्ति (पिलियन राइडर) दोनों के लिए आईएसआई (खडख) मार्क वाला हेलमेट पहनना अनिवार्य है. यह नियम राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य मार्गों, ग्रामीण सड़कों और शहरी क्षेत्रों की सभी सड़कों पर समान रूप से लागू रहेगा.
* 22 जून से विशेष जांच अभियान
पुलिस प्रशासन ने घोषणा की है कि 22 जून 2026 से जिलेभर में विशेष हेलमेट जांच अभियान चलाया जाएगा. अभियान के दौरान बिना हेलमेट वाहन चलाते पाए जाने वाले चालकों और पीछे बैठे व्यक्तियों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. नियमों का उल्लंघन करने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा तथा गंभीर मामलों में चालक का ड्राइविंग लाइसेंस तीन माह तक निलंबित करने की कार्रवाई भी की जा सकती है.
पुलिस अधीक्षक निकेतन कदम ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि हेलमेट केवल चालान से बचने का साधन नहीं, बल्कि जीवन की सुरक्षा का महत्वपूर्ण कवच है. उन्होंने कहा कि सड़क पर निकलते समय हेलमेट का उपयोग कर नागरिक अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करें तथा जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें. अमरावती ग्रामीण पुलिस ने सभी वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने और सुरक्षित यात्रा के लिए हेलमेट का नियमित उपयोग करने की अपील की है.

Back to top button