‘दो से अधिक संतान’ की शर्त रद्द करें

राष्ट्रीय प्रधान मुखिया सरपंच संघ की मांग

* राज्य सरकार को भेजा ज्ञापन
नांदगांव पेठ/दि.16 – महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव में लागू ‘दो से अधिक संतानों’ संबंधी अयोग्यता की शर्त को रद्द करने की मांग राष्ट्रीय प्रधान मुखिया सरपंच संघ महाराष्ट्र राज्य द्वारा की गई है. संगठन ने इस संबंध में राज्य सरकार को ई-मेल के माध्यम से विस्तृत ज्ञापन भेजा है.
ज्ञापन में कहा गया है कि, इस शर्त के कारण अनेकों अनुभवी लोकाभिमुख और सामाजिक कार्यो में सक्रिय व्यक्तियों को चुनावी प्रक्रिया से दूर रहना पडता है. इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में व्यापक जनभागिदारी सीमित होती है. संगठन का कहना है कि, लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक पात्र नागरिक को चुनाव लडने और जनता का प्रतिनिधित्व करने का समान अवसर मिलना चाहिए. इसलिए राजस्थान की तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार भी संबंधित कानून में आवश्यक संशोधन कर शर्त को तत्काल रद्द करें.
संगठन ने राजस्थान सरकार द्वारा ‘दो से अधिक संतान’ की अयोग्यता संबंधी शर्त हटाए जाने का उदाहरण देते हुए संबंधित परिपत्र भी ज्ञापन के साथ जोडा. ज्ञापन पर संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल उके और प्रदेशाध्यक्ष प्रमोद सांगोले के हस्ताक्षर है. यह ज्ञापन संगठन ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य सचिव, ग्रामविकास विभाग के प्रधान सचिव तथा संबंधित जिलाधिकारियों तथा जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को भेजा. संगठन ने आगामी स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव से पहले इस संबंध में सकारात्मक निर्णय लेने की अपेक्षा जताई है.

* राजस्थान सरकार ने लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में ‘दो से अधिक संतान’ की अयोग्यता संबंधी शर्त हटाकर सकारात्मक निर्णय लिया है. महाराष्ट्र सरकार को भी उसी तर्ज पर कानून में आवश्यक संशोधन कर यह शर्त समाप्त करनी चाहिए. प्रत्येक पात्र नागरिक को स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं का चुनाव लडने का समान अवसर मिलना लोकतंत्र की वास्तविक ताकत है. हमें उम्मीद है कि, राज्य सरकार आगामी चुनाव से पहले सकारात्मक निर्णय लेंगी.
– प्रमोद सांगोले
प्रदेशाध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रधान मुखिया सरपंच संघ, महाराष्ट्र राज्

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