अब 9 मानक आकारों में मिलेगा खाद्य तेल
खाने के तेल की पैकेजिंग पर सरकार का बडा फैसला

अमरावती /दि.20- खाद्य तेल की पैकेजिंग में उपभोक्ताओं को होने वाली भ्रम की स्थिति और कीमतों की तुलना में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने खाद्य तेल की बिक्री के लिए 9 मानक (स्टैंडर्ड) पैकेजिंग आकार निर्धारित किए हैं. अब विभिन्न कंपनियों द्वारा अलग-अलग मात्रा वाले समान दिखने वाले पैक बाजार में बेचने पर रोक लगेगी.
सरकार ने खाद्य तेल निर्माताओं, पैकर्स और आयातकों को नए नियम लागू करने के लिए तीन महीने का समय दिया है. वर्तमान में बाजार में 750 मिलीलीटर, 850 मिलीलीटर, 950 मिलीलीटर, 870 मिलीलीटर जैसे विभिन्न आकारों के पैक उपलब्ध हैं, जिससे उपभोक्ताओं के लिए प्रति लीटर कीमत की तुलना करना मुश्किल हो जाता है. सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से उपभोक्ताओं के साथ होने वाली संभावित धोखाधड़ी पर रोक लगेगी और बाजार में एकरूपता आएगी. वहीं, कंपनियों को भी निर्धारित समय सीमा के भीतर नई पैकेजिंग व्यवस्था लागू करनी होगी.
* उपभोक्ताओं को होगा फायदा
नए नियम लागू होने के बाद पाम, सोयाबीन, सूरजमुखी, मूंगफली सहित विभिन्न खाद्य तेल निर्धारित आकारों में ही बेचे जाएंगे. इससे समान दिखने वाले पैक में अलग-अलग मात्रा होने के कारण होने वाला भ्रम समाप्त होगा और ग्राहकों को सही जानकारी मिल सकेगी.
* पैक पर मात्रा स्पष्ट लिखना अनिवार्य
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कंपनियों को पैकेट या डिब्बे पर तेल की मात्रा स्पष्ट रूप से अंकित करनी होगी. इससे उपभोक्ताओं को उत्पाद की वास्तविक मात्रा और कीमत समझने में आसानी होगी.
* कीमतों की तुलना होगी आसान
मानक पैकेजिंग आकार लागू होने से ग्राहकों के लिए अलग-अलग कंपनियों के उत्पादों की कीमतों की तुलना करना आसान हो जाएगा. इससे बाजार में पारदर्शिता बढ़ेगी और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा होगी.
* छोटे पैकों को मिलेगी छूट
200 मिलीलीटर या 200 ग्राम से कम क्षमता वाले पैक तथा कुछ दुर्लभ और सीमित उपयोग वाले खाद्य तेलों को इस नियम से छूट दी गई है.
* ये होंगे नए मानक आकार
अब खाद्य तेल मुख्य रूप से 200 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर,1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर मानक आकारों में उपलब्ध होगा.