सिर्फ ‘1’ नंबर देने पर भी वोट रहेगा वैध

निर्वाचन विभाग ने दूर किया भ्रम

* अन्य उम्मीदवारों को पसंदीदा क्रम न देने पर मतपत्रिका अवैध नहीं होगी
अमरावती /दि.16- 18 जून को होने वाले अमरावती स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद चुनाव को लेकर मतदाताओं में मतदान प्रक्रिया को लेकर चल रहे भ्रम को जिला निर्वाचन प्रशासन ने दूर कर दिया है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि मतदाता केवल अपने पसंदीदा उम्मीदवार को प्रथम वरीयता (1) देता है और अन्य उम्मीदवारों को कोई वरीयता नहीं देता, तब भी उसका मत पूरी तरह वैध माना जाएगा.
इस चुनाव में कुल 453 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय होने के कारण मतदाताओं के बीच वरीयता मतदान प्रणाली को लेकर विभिन्न प्रकार की चर्चाएं और भ्रम की स्थिति बनी हुई थी. निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि मतदाता के लिए बैलेट पेपर पर मौजूद सभी उम्मीदवारों को वरीयता देना आवश्यक नहीं है. यदि कोई मतदाता केवल एक उम्मीदवार के सामने 1 अंकित करता है और बाकी उम्मीदवारों को कोई क्रमांक नहीं देता, तो भी उसका मत वैध रहेगा और मतगणना में शामिल किया जाएगा. पिछले कुछ दिनों से यह चर्चा चल रही थी कि तीनों उम्मीदवारों को क्रमशः 1, 2 और 3 अंक देना अनिवार्य है, अन्यथा मतपत्र निरस्त हो जाएगा. निर्वाचन विभाग ने इस अफवाह को पूरी तरह खारिज कर दिया है.
जिला निर्वाचन प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि मतदाता को वरीयता अंकित करने के लिए केवल राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए विशेष मार्कर पेन का ही उपयोग करना होगा. किसी अन्य पेन या लेखन सामग्री का उपयोग किए जाने पर मतपत्र को अमान्य घोषित किया जा सकता है. जिला निर्वाचन अधिकारियों ने सभी 453 स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के मतदाताओं से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रम में न पड़ें और निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार मतदान करें.
अधिकारियों के अनुसार, बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों के नाम के सामने कम से कम एक उम्मीदवार को प्रथम वरीयता देना आवश्यक है. यदि प्रथम वरीयता सही तरीके से दर्ज की गई है, तो मत वैध माना जाएगा. उपजिला निर्वाचन अधिकारी शिवाजीराव शिंदे ने कहा कि मतदान प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और नियमबद्ध है. मतदाताओं को केवल आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए अपने पसंदीदा उम्मीदवार के सामने वरीयता क्रम अंकित करना चाहिए. इससे उनका मत सुरक्षित और वैध रहेगा.

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