नागपुर के तीन नामी होटलों के लाइसेंस निलंबित

एफडीए की कार्रवाई से होटल संचालको में हडकंप

नागपुर /दि.14– अन्न एवं औषध प्रशासन ने खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत नागपुर के तीन प्रमुख होटलों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके लाइसेंस और पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं. यह कार्रवाई 12 जुलाई से लागू की गई है और कमियों को दूर किए जाने तक प्रभावी रहेगी.
एफडीए की कार्रवाई की जद में आए होटलों में याराना फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट (जगदीशनगर, हजारी पहाड़), इंडियन तंदूर (मोनार्क को-ऑपरेटिव सोसायटी, फ्रेंड्स कॉलोनी, काटोल रोड) और द हट फैमिली रेस्टोरेंट (फेटरी, कळमेश्वर रोड) शामिल हैं. निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को कई गंभीर अनियमितताएं मिलीं. जांच में पाया गया कि कुछ होटलों का किचन खुले स्थान पर संचालित किया जा रहा था. रसोई और परिसर में चूहों का प्रकोप था, खाद्य पदार्थ तैयार करने वाले कर्मचारी बिना टोपी और एप्रन के काम कर रहे थे तथा उनके स्वास्थ्य परीक्षण के प्रमाणपत्र भी उपलब्ध नहीं थे. इसके अलावा खाद्य निर्माण में उपयोग किए जा रहे पेयजल की गुणवत्ता संबंधी जांच रिपोर्ट नहीं मिली। पेस्ट कंट्रोल का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था. फ्रिज और डीप फ्रीजर की नियमित सफाई नहीं की जा रही थी तथा शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों को एक साथ रखा गया था. भोजन परोसने का क्षेत्र खुला होने के कारण वहां धूल और कीटों के पहुंचने की आशंका भी पाई गई. रसोई की दीवारों और छत पर धुएं के कारण कालिख जमी हुई थी. यह कार्रवाई सहआयुक्त (खाद्य) सचिन केदारे और सहायक आयुक्त (खाद्य) अजय सदार के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों किरण गेडाम, अमरनाथ सोनटक्के और किशोर सोनवाने ने की. एफडीए के सहआयुक्त कृष्णा जयपुरकर ने कहा कि ग्राहकों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले और खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. उन्होंने सभी होटल और रेस्टोरेंट संचालकों से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम का पालन कर उपभोक्ताओं को सुरक्षित और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने की अपील की.

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