मैं तेरी किसी और से शादी नहीं होने दूंगा
सिरफिरे युवक ने युवती से शरीरसुख की मांग के लिए दी धमकी

* राजापेठ थाना क्षेत्र की धमकी, मामला दर्ज
अमरावती/दि.29 – पुलिस भर्ती के लिए तैयारी कर रही एक 23 वर्षीय युवती से हुए परिचय का युवक ने गलत मतलब निकालते हुए निकटता बढाने का प्रयास किया. युवक के प्रस्ताव को ठूकराने पर आरोपी युवक ने उसे धमकाते हुए कहा कि, वह किसी और से उसकी शादी नहीं होने देंगा. साथ ही शरीर सुख की मांग को लेकर आरोपी ने पीडिता के साथ अश्लील हरकत करने का प्रयास भी किया. भयभीत पीडिता द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. यह घटना राजापेठ थाना क्षेत्र की है. आरोपी युवक का नाम सागर अनिल पांडे (27) है.
जानकारी के मुताबिक 23 वर्षीय पीडिता द्वारा दर्ज की गई शिकायत में आरोप किया गया है कि, वह अपनी मां व भाई के साथ रहती है. वह पुलिस भर्ती की तैयारी कर रही थी. इस कारण वह हर दिन जिला स्टेडियम पर प्रैक्टीस करने के लिए जाती थी. वहां केडिया नगर निवासी सागर पांडे नामक युवक भी पुलिस भर्ती की तैयारी के लिए प्रैक्टीस करने आता था. इस कारण पीडिता की उसके साथ पहचान हुई थी. एक दोस्त के रुप में पीडिता उससे बातचीत करती थी. इसका गलत मतलब निकालते हुए सागर ने अपने मोबाइल में फोटो निकाले थे. सागर हमेशा पीडिता के साथ निकटता बढाने का प्रयास कर रहा था. लेकिन पीडिता ने उसे कभी भाव नहीं दिया. इस कारण सागर उसे धमकाता था कि, वह उसकी शादी किसी और से होने नहीं देगा. कही रिश्ता हुआ भी तो वह तुडवा देगा. पीडिता का रिश्ता तय हो गया था. लेकिन सागर ने उसके होने वाले पति को झूठे मैसेज कर पीडिता से प्रेम संबंध रहने की जानकारी दी. इस कारण पीडिता का रिश्ता टूट गया. पश्चात सागर पांडे दुपहिया वाहन से पीडिता के घर की तरफ आने लगा और लगातार पीछा करने लगा. 28 अप्रैल को सुबह 11.30 बजे के दौरान पीडिता प्रेस के कपडे लाने के लिए पैदल पास की दुकान में जा रही थी, तब सागर पांडे ने अचानक वहां पहुंचकर उसका हाथ पकड लिया. उसने पीडिता के साथ के फोटो फेसबुक व वॉट्सएप पर वायरल करने की धमकी देते हुए दुपहिया पर अपने साथ चलने और शरीरसुख की मांग की, तब भयभीत हुई पीडिता किसी तरह अपने घर पहुंची और आपबीती अपनी मां को और भाई को बतायी. पश्चात राजापेठ थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज की. पुलिस ने आरोपी सागर पांडे के खिलाफ बीएनएस की धारा 74, 75, 78, 126, 351 (2) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरु की है.





