वर्दी पर छेड़छाड़ का दाग, पुलिस कांस्टेबल बर्खास्त
नाबालिग की शिकायत पर दर्ज हुआ था पॉक्सो एक्ट का मामला

* विभागीय जांच में आरोप साबित होने के बाद कार्रवाई
अमरावती/दि.22- नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में निलंबित पुलिस कांस्टेबल अरविंद विट्ठल सोलंके (38) को आखिरकार सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. विभागीय जांच में आरोप साबित होने के बाद पुलिस आयुक्त राकेश ओला ने यह कार्रवाई की.
अरविंद सोलंके शहर पुलिस के कंट्रोल रूम में डायल-112 सेवा में कार्यरत थे. उनके खिलाफ 18 अप्रैल 2025 को नांदगांव पेठ पुलिस थाने में नाबालिग लड़की की शिकायत पर छेड़छाड़ तथा पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. इसके अगले ही दिन, 19 अप्रैल 2025 को उन्हें निलंबित कर दिया गया था.
* विभागीय जांच में आरोप साबित
मामला दर्ज होने के बाद पुलिस विभाग की ओर से अरविंद सोलंके के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई थी. जांच के दौरान उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि होने के बाद उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. बताया गया है कि नोटिस के जवाब में कांस्टेबल की ओर से दिया गया स्पष्टीकरण प्रशासन को संतोषजनक नहीं लगा. इसके बाद विभागीय स्तर पर उन्हें सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का अंतिम आदेश जारी किया गया.
* दो महीने में अपील का अधिकार
पुलिस आयुक्त राकेश ओला ने बताया कि विभागीय जांच में आरोप साबित होने तथा उनका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए जाने के बाद बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई है. आदेश के अनुसार, यदि अरविंद सोलंके इस सजा के खिलाफ अपील करना चाहते हैं, तो वे निर्धारित अवधि के भीतर गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव के समक्ष अपील कर सकते हैं. पुलिस विभाग के मुताबिक संबंधित मामले में विभागीय प्रक्रिया पूरी करने के बाद यह कार्रवाई की गई है.





