गणेशोत्सव में डीजे और बैंजो की आवाज पर पुलिस की कड़ी नजर
लेजर- प्लाज्मा लाइट पर प्रतिबंध, नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई

अमरावती/दि.10- आगामी गणेशोत्सव को देखते हुए अमरावती शहर पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण और सुरक्षा को लेकर कड़े नियम लागू किए हैं. गणेश विसर्जन और जुलूस के दौरान डीजे व बैंजो संचालकों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और ध्वनि प्रदूषण नियमों का सख्ती से पालन करना होगा.
इस संबंध में राजापेठ पुलिस थाने और पुलिस आयुक्तालय में डीजे एवं बैंजो संचालकों तथा मालिकों की बैठक आयोजित की गई. बैठक में पुलिस उपायुक्त यशवंत सोलंके और शाम घुगे सहित संबंधित थाना प्रभारी उपस्थित रहे. पुलिस ने जुलूस के दौरान आंखों और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक लेजर व प्लाज्मा लाइट के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया है. साथ ही वाद्य यंत्रों के लिए केवल ‘दो बेस और दो टॉप’ लगाने की अनुमति रहेगी. पुलिस ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और ध्वनि प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने वाले ऊग एवं बैंजो संचालकों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. बैठक में उपस्थित संचालकों ने लेजर व प्लाज्मा लाइट का इस्तेमाल नहीं करने तथा ‘दो बेस-दो टॉप’ नियम का पालन करने का आश्वासन दिया.





