नवमतदाता पंजीकरण के लिए अब देना होगा स्व-घोषणापत्र
चुनाव आयोग ने फॉर्म-6 में किया बड़ा बदलाव

* गलत जानकारी देने पर हो सकती है जेल
अमरावती /दि.27- मतदाता सूची में नया नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया में इस बार भारत निर्वाचन आयोग ने महत्वपूर्ण बदलाव किया है. अब नए मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने के लिए केवल फॉर्म-6 भरना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि इसके साथ स्व-घोषणापत्र (सेल्फ डिक्लेरेशन) भी अनिवार्य रूप से भरना होगा. चुनाव आयोग ने पहली बार इस घोषणा-पत्र को फॉर्म-6 का हिस्सा बनाया है. बिना इसे भरे और हस्ताक्षर किए किसी भी नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा.
उपजिला निर्वाचन अधिकारी शिवाजीराव शिंदे ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान की पृष्ठभूमि में निर्वाचन आयोग ने मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने के लिए यह बदलाव किया है. इसका उद्देश्य एक ही व्यक्ति के नाम की दोहरी प्रविष्टि, गलत जानकारी देकर पंजीकरण तथा फर्जी मतदाता निर्माण जैसी अनियमितताओं पर रोक लगाना है.
* घोषणा-पत्र में देनी होगी विस्तृत जानकारी
नए प्रावधान के तहत आवेदक को घोषणा-पत्र में अपने जन्म स्थान, वर्तमान पते पर निवास की अवधि तथा यह जानकारी देनी होगी कि उसका नाम किसी अन्य विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है. इसके अलावा यदि आवेदक ने अपने परिवार या रिश्तेदारों की मतदाता प्रविष्टियों अथवा एसआईआर से संबंधित किसी विवरण का उल्लेख किया है, तो उसकी भी स्पष्ट जानकारी देना अनिवार्य होगा.
* झूठी जानकारी देने पर होगी सख्त कार्रवाई
निर्वाचन प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि घोषणा-पत्र में गलत या भ्रामक जानकारी देना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाएगा. यदि जांच में जानकारी गलत पाई जाती है तो संबंधित व्यक्ति को एक वर्ष तक की कारावास, जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है.
* 1 सितंबर से फिर शुरू होगी पंजीकरण प्रक्रिया
जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम के कारण 18 जून से नए मतदाताओं के पंजीकरण की प्रक्रिया स्थगित थी. अब 31 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद 1 सितंबर से नए मतदाताओं के नाम दर्ज करने की प्रक्रिया पुनः शुरू होगी. मतदाता पंजीकरण के लिए आवेदकों को फॉर्म-6 के साथ आधार कार्ड, रंगीन फोटो, निवास प्रमाण तथा जन्मतिथि संबंधी दस्तावेज संलग्न कर संबंधित मतदाता पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा.
* निर्वाचन विभाग की अपील
निर्वाचन विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे आवेदन भरते समय सभी विवरणों और दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक जांच करें तथा केवल सही जानकारी ही प्रस्तुत करें, ताकि मतदाता सूची को अधिक सटीक, पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाया जा सके.





