अमरावती में आज से सख्त नो-एंट्री लागू, भारी वाहनों पर दिनभर प्रतिबंध
सुबह 6.30 से रात 9.30 बजे तक भारी वाहनों हेतु रहेगी नो एंट्री

* शहर को ट्रैफिक जाम व दुर्घटनाओं से बचाने के लिए नई यातायात व्यवस्था लागू
* जीवनावश्यक व अत्यावश्यक सेवाओं वाले वाहनों को सुबह 11 से दोपहर 4 बजे तक छूट
अमरावती/दि.17 – अमरावती शहर में लगातार बढ़ती जनसंख्या, तेजी से बढ़ रही वाहनों की संख्या, बाहरी जिलों से आने-जाने वाले मालवाहक ट्रकों की बढ़ती आवाजाही तथा शहर के प्रमुख मार्गों पर रोजाना लगने वाले ट्रैफिक जाम को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने अब बड़ा और कड़ा कदम उठाया है. अमरावती पुलिस आयुक्तालय ने सोमवार से नई भारी वाहन प्रवेशबंदी (नो-एंट्री) अधिसूचना लागू कर दी है, जिसके तहत 2 टन से अधिक क्षमता वाले अधिकांश व्यावसायिक मालवाहक वाहनों के शहर में प्रवेश पर दिनभर यानी सुबह 6.30 से रात 9.30 बजे तक प्रतिबंध रहेगा. वहीं जीवनावश्यक व अत्यावश्यक सेवाओं वाले वाहनों को सुबह 11 से दोपहर 4 बजे तक नो एंट्री में छूट मिलेगी.
पुलिस प्रशासन का कहना है कि शहर के बीच से गुजरने वाले पुराने बायपास मार्ग, बाजार क्षेत्र, स्कूल-कॉलेज, अस्पतालों और सरकारी कार्यालयों के आसपास भारी वाहनों की आवाजाही के कारण नागरिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ रही थी. इसी को देखते हुए सुपर एक्सप्रेस हाईवे शुरू होने के बावजूद पुराने मार्गों का उपयोग कर रहे भारी वाहनों को अब शहर के भीतर प्रवेश से रोका जाएगा. यह निर्णय शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने और दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से लिया गया है. अमरावती पुलिस द्वारा समय-समय पर यातायात सुरक्षा और दुर्घटना नियंत्रण को प्राथमिकता दिए जाने की जानकारी भी सार्वजनिक रूप से दी जाती रही है.
* किन वाहनों पर रहेगा प्रतिबंध?
नई अधिसूचना के अनुसार, 2 टन से अधिक खाली वजन वाले व्यावसायिक मालवाहक वाहन, 2 टन से अधिक आरएलडब्ल्यू क्षमता वाले वाहन, सभी भारी मालवाहक ट्रक, कंटेनर वाहन, मल्टी-एक्सल वाहन, बड़े व्यावसायिक परिवहन वाहन जैसे सभी वाहनों को सुबह 6.30 बजे से रात 9.30 बजे तक शहर के प्रतिबंधित मार्गों पर प्रवेश नहीं मिलेगा.
* नौ प्रमुख कॉरिडोर बने नो-एंट्री जोन
पुलिस प्रशासन ने शहर के नौ प्रमुख मार्गों को भारी वाहनों के लिए प्रतिबंधित घोषित किया है. इनमें गौरी इन चौक से बडनेरा व यवतमाल वाय पॉइंट तक का पुराना बायपास मार्ग, राजुरा नाका से नागपुरी गेट और ट्रांसपोर्ट नगर मार्ग, पंचवटी-शेगांव नाका-कठोरा मार्ग, वेलकम टी पॉइंट से एमआईडीसी कॉरिडोर, दस्तूर नगर-गद्रे चौक मार्ग, चपराशीपुरा-रेल्वे स्टेशन क्षेत्र तथा गर्ल्स हाईस्कूल से इर्विन चौक मार्ग विशेष रूप से शामिल हैं.
* परकोटा क्षेत्र में स्थायी प्रतिबंध
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि परकोटा क्षेत्र और घनी आबादी वाले इलाकों में मालवाहक वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. गांधी चौक, अंबापेठ, राजापेठ, रविनगर, बजरंग टेकड़ी, विलासनगर, मोरबाग, मसानगंज, पटवा चौक और गर्ल्स हाईस्कूल से इर्विन चौक तक का मार्ग हमेशा के लिए भारी वाहनों के लिए बंद रहेगा.
* केवल जरूरी सेवाओं को मिलेगी छूट
शहर में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित न हो, इसके लिए कुछ श्रेणियों को नो-एंट्री से छूट दी गई है. इनमें पेट्रोल एवं डीजल टैंकर, एलपीजी गैस वाहन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वाहन, अमरावती महानगरपालिका के कचरा संकलन वाहन, अतिक्रमण विभाग के वाहन, पुलिस वाहन, एम्बुलेंस, अग्निशमन दल के वाहन जैसे वाहन शामिल है. हालांकि इन वाहनों को भी शहर में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति सीमा का पालन करना होगा.
* अनाज और कृषि उपज वाहनों के लिए विशेष व्यवस्था
कृषि उपज बाजार समिति, वेयरहाउस और खाद्यान्न आपूर्ति को प्रभावित न करने के लिए प्रशासन ने कृषि उत्पाद एवं अनाज वाहनों को प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक सीमित छूट प्रदान की है. इन वाहनों को भी निर्धारित मार्गों का उपयोग करना होगा तथा शाम 4 बजे से पहले शहर की सीमा से बाहर निकलना अनिवार्य होगा. रेलवे मालधक्का बडनेरा से आने वाले खाद्यान्न और कृषि माल वाहनों को सातुर्णा, एमआईडीसी और नई एमआईडीसी क्षेत्र तक जाने की अनुमति दी गई है.
* रेत, गिट्टी और निर्माण सामग्री वाहनों के लिए अलग नियम
गौण खनिज यानी रेत, गिट्टी, मुरूम और निर्माण सामग्री लेकर आने वाले चार और छह पहिया मालवाहक वाहनों को प्रतिदिन सुबह 8.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक प्रवेश की अनुमति रहेगी. रविवार को इन वाहनों को सुबह 6 से 11 बजे तथा दोपहर 2 से 4 बजे तक शहर में प्रवेश की छूट दी गई है. रेडी मिक्स कंक्रीट वाहनों को भी इसी अवधि में संचालित होने की अनुमति होगी.
* निजी ट्रैवल्स और बस संचालकों को भी निर्देश
निजी ट्रैवल्स और बस ऑपरेटरों को केवल वेलकम टी पॉइंट तक यात्रियों को उतारने और चढ़ाने की अनुमति होगी. इसके बाद उन्हें तत्काल गौरी इन चौक होते हुए सुपर एक्सप्रेस हाईवे अथवा राष्ट्रीय राजमार्ग-53 की ओर जाना होगा. टप्पा परिवहन परमिट वाली बसों को भी निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा.
* शहर से केवल गुजरने वाले ट्रकों पर 24 घंटे प्रतिबंध
नई अधिसूचना का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि जिन भारी वाहनों को अमरावती शहर में माल की लोडिंग या अनलोडिंग नहीं करनी है, उन्हें 24 घंटे शहर में प्रवेश नहीं मिलेगा. ऐसे सभी वाहनों को केवल सुपर एक्सप्रेस हाईवे और रिंग रोड का उपयोग करना होगा. इससे शहर के भीतर ट्रैफिक दबाव में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है.
* ट्रांसपोर्ट और ट्रक एसोसिएशनों पर भी लागू होंगे नियम
यह आदेश अमरावती शहर के सभी ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों, ट्रक यूनियनों, मालधक्का एसोसिएशनों, गिट्टी-बोल्डर ट्रांसपोर्ट संगठनों तथा बाहरी जिलों से आने वाले मालवाहक वाहनों पर भी समान रूप से लागू रहेगा. वाहनों को निर्धारित क्षमता से अधिक भार लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी और सभी दस्तावेज अद्यतन रखना अनिवार्य होगा.
* उल्लंघन करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई
पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) प्रांजली सोनवणे द्वारा जारी अंतिम अधिसूचना के अनुसार नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों और परिवहन संचालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम 1988, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 तथा अन्य प्रचलित कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी. पुलिस प्रशासन ने नागरिकों, ट्रांसपोर्टरों और वाहन चालकों से अपील की है कि वे नए यातायात नियमों का पालन करें, ताकि शहर में दुर्घटनाओं को रोका जा सके और अमरावती को सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था वाला शहर बनाया जा सके.
* सडक दुर्घटनाओं के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता
पुलिस विभाग द्वारा जारी जानकारी के अनुसार जनवरी 2024 से जुलाई 2026 तक अमरावती पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में कुल 1108 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं. इनमें 212 घातक दुर्घटनाओं में 246 लोगों की मौत हुई है, जबकि 913 लोग गंभीर अथवा सामान्य रूप से घायल हुए हैं. इन आंकड़ों ने पुलिस प्रशासन की चिंता बढ़ा दी थी. शहर के कई प्रमुख चौराहों और मार्गों पर रोजाना भारी ट्रकों, कंटेनरों और अन्य मालवाहक वाहनों की आवाजाही के कारण जाम और दुर्घटनाओं की घटनाएं बढ़ रही थीं. विशेष रूप से वेलकम टी पॉइंट से बडनेरा तक के पुराने बायपास मार्ग पर लगातार बढ़ती आबादी और व्यावसायिक गतिविधियों के कारण जोखिम और अधिक बढ़ गया था.
* सुपर एक्सप्रेस हाईवे बनने के बावजूद शहर में घुस रहे थे ट्रक
पुलिस जांच में सामने आया कि अमरावती शहर से बाहर जाने वाले भारी वाहनों के लिए सुपर एक्सप्रेस हाईवे उपलब्ध होने के बावजूद बड़ी संख्या में ट्रक चालक समय और टोल बचाने के उद्देश्य से पुराने बायपास तथा शहर के भीतर के मार्गों का उपयोग कर रहे थे. इसके कारण वेलकम टी पॉइंट, पंचवटी, इर्विन चौक, जयस्तंभ चौक, राजकमल चौक, गद्रे चौक, नवाथे चौक, अलमास गेट, बडनेरा, नागपुरी गेट, बियाणी चौक, दस्तूर नगर, एमआईडीसी चौक और शेगांव नाका जैसे व्यस्त क्षेत्रों में लगातार यातायात दबाव बढ़ रहा था. जिसके मद्देनजर शहर पुलिस ने विगत 10 अगस्त को प्रस्तावित अधिसूचना जारी की थी. जिसे लेकर मिले आपत्तियों व सुझावों पर विचार-विमर्श के बाद आज 17 अगस्त को शहर पुलिस द्वारा भारी वाहनों की नो एंट्री को लेकर अंतिम अधिसूचना जारी की है. * विधायक सुलभा खोडके की मध्यस्थता रही सफल
बता दे कि, इससे पहले 10 अगस्त को शहर पुलिस द्वारा जारी नो एंट्री की अधिसूचना में अनाज व किराणा लेकर आनेवाले भारी वाहनों को किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी गई थी. जिसके चलते गुड्स ट्रान्सपोर्ट यानी माल ढुलाई से जुडे व्यवसायियों एवं व्यापारियों द्वारा विधायक सुलभा खोडके से मिलकर मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की गई थी. जिसके बाद विधायक सुलभा खोडके ने शहर में जीवनावश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को सुचारू रखने हेतु नो एंट्री में छूट देने को लेकर शहर पुलिस को कुछ सुझाव दिए थे. जिन्हें स्वीकार करते हुए शहर पुलिस द्वारा आज नई अधिसूचना जारी की गई. जिनमें जीवनावश्यक वस्तुओं की ढुलाई करनेवाले वाहनों को सुबह 11 से दोपहर 4 बजे तक नो एंट्री में छूट दे दी गई है.





