नो एन्ट्री को लेकर सन 2020 से पहले की व्यवस्था पर हो अमल

जिला मोटर माल वाहतूक असो. ने उठाई मांग

* शहर पुलिस की ओर से जारी नई अधिसूचना पर आपत्ति
अमरावती /दि.13 – हाल ही में अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय द्बारा शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के उद्देश्य से एक अधिसूचना जारी की गई है. जिसमें सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक अमरावती शहर में सभी तरह के हल्के व भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया है. जिस पर आपत्ति उठाते हुए अमरावती जिला मोटर माल वाहतूक असो. ने पुलिस आयुक्त राकेश ओला को एक ज्ञापन सौंपा है. जिसमें मांग की गई है कि अमरावती शहर में नो एन्ट्री को लेकर सन 2020 से पहले वाली व्यवस्था को कायम रखा जाए.
सीपी राकेश ओला को सौंपे गये ज्ञापन में कहा गया है कि शहर पुलिस की नई अधिसूचना के कारण ट्रांसपोर्टरों, व्यापारियों, उद्यमियों तथा आम नागरिकों के लिए काफी परेशानी व दिक्कतें पैदा हो रही है. साथ ही जीवनोपयोगी सामग्री को लेकर अन्य शहरों से अमरावती शहर के बीच आवाजाही करनेवाले ट्रक चालकों व मालिकों को अपने वाहनों का परिचालन करने में मुश्किले हो रही है. जिसका सीधा असर शहर के विकास पर पड रहा है. जिसे ध्यान में रखते हुए विधायक खोडके दंपत्ति के मार्गदर्शन में संगठन की बैठक करते हुए सन 2020 से पहले वाली अधिसूचना पर दुबारा अमल करने के बारे में चर्चा हुई थी. लेकिन ऐसा करने की बजाय शहर पुलिस द्बारा कुछ अलग ही अधिसूचना पर अमल किया गया.
संगठन के पदाधिकारियों का कहना रहा कि अलमास गेट बडनेरा से वेलकम पाइंट तथा रहाटगांव से नवसारी चौक वाले मार्ग को 24 घंटे आवाजाही के लिए खुला रखा जाए. साथ ही नवसारी चौक से ट्रांसपोर्ट नगर के मार्ग पर भी आवाजाही हेतु छूट दी जाए. इसके अलावा शेगांव नाका रिंगरोड होते हुए नया कॉटन मार्केट व पुराना कॉटन मार्केट की ओर जानेवाले मार्ग को भारी वाहनों हेतु दोपहर 1 से 4 बजे तक खुला रखा जाए. ज्ञापन सौंपते समय अमरावती जिला मोटर वाहतूक असो. के अध्यक्ष मेराज खान पठान, सचिव जीएम अली व सहसचिव नितिन मोहोड उपस्थित थे.

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