स्वाधार योजना का लाभ लेने के लिए पहले सरकारी छात्रावास में आवेदन जरूरी
समाज कल्याण विभाग की अपील

अमरावती/दि.16- अनुसूचित जाति और नवबौद्ध वर्ग के विद्यार्थियों को शैक्षणिक वर्ष 2026-27 में भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पहले सरकारी छात्रावास (होस्टल) में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा. समाज कल्याण विभाग ने स्पष्ट किया है कि जो विद्यार्थी सरकारी छात्रावास के लिए आवेदन नहीं करेंगे, उन्हें स्वाधार योजना तथा छात्रावास योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा.
समाज कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त आर. वी. जाधवर ने बताया कि राज्य में व्यावसायिक और गैर-व्यावसायिक महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जबकि सरकारी छात्रावासों में सीटें सीमित हैं. इसी कारण सभी पात्र विद्यार्थियों को छात्रावास में प्रवेश देना संभव नहीं हो पाता. ऐसे विद्यार्थियों के भोजन, आवास और अन्य शैक्षणिक खर्चों के लिए सरकार स्वाधार योजना के तहत सीधे उनके बैंक खातों में आर्थिक सहायता प्रदान करती है. विभाग ने इस वर्ष नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए कहा है कि कक्षा 11वीं, 12वीं तथा 12वीं के बाद के व्यावसायिक और गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत सभी पात्र विद्यार्थियों को पहले सरकारी छात्रावास प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
विद्यार्थियों को 15 जुलाई से 31 जुलाई के बीच ऑनलाइन आवेदन भरना अनिवार्य है. गुणवत्ता सूची या सीटों की कमी के कारण जिन विद्यार्थियों को सरकारी छात्रावास में प्रवेश नहीं मिलेगा, वही विद्यार्थी आगे स्वाधार योजना के लाभ के लिए पात्र माने जाएंगे. समाज कल्याण विभाग ने सभी पात्र विद्यार्थियों से समय पर आवेदन करने की अपील की है. अधिक जानकारी के लिए विद्यार्थी सामाजिक न्याय भवन स्थित सहायक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय, चांदूर रेलवे रोड, सी.पी. कार्यालय के पीछे, अमरावती में संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा [email protected] ई-मेल आईडी या 0721-2661261 दूरभाष क्रमांक पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है.





