सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 11.50 लाख की ठगी
दो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

* राजापेठ थाना क्षेत्र की घटना
अमरावती/दि.12 – राजस्व विभाग में क्लर्क की नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक युवती और उसके परिवार से 11 लाख 50 हजार रुपये ठगने का मामला सामने आया है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर दो आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. यह घटना राजापेठ थाना क्षेत्र में घटित हुई. संदिग्ध आरोपियों के नाम बडनेरा निवासी बच्चनसिंग बावरी (35) और गोपाल नगर निवासी अक्षय विकास गावंडे (30) है.
जानकारी के मुताबिक जिले के नांदूरा बु. ग्राम निवासी एमबीए शिक्षित युवती नौकरी की तलाश में थी. जनवरी 2025 में उसकी मौसी के माध्यम से रविनगर निवासी सामाजिक कार्यकर्ता नीता राहुल डाखोड़े से संपर्क हुआ. नीता डाखोड़े ने युवती की मुलाकात बच्चनसिंह बावरी और अक्षय गावंड़े नामक व्यक्तियों से कराई. आरोपियों ने दावा किया कि राजस्व विभाग में क्लर्क पद की भर्ती निकली है और वे नौकरी लगवा सकते हैं. आरोपियों ने युवती को बताया कि अन्य उम्मीदवार 15 लाख रुपये देने को तैयार हैं, लेकिन उसके लिए 11.50 लाख रुपये में काम करवा देंगे. साथ ही भर्ती प्रक्रिया और प्रशिक्षण से संबंधित दस्तावेज भी वाट्सएप के माध्यम से भेजे गए. दस्तावेजों पर लेखा एवं कोषागार निदेशालय भर्ती 2025 तथा जूनियर अकाउंटेंट पदों का उल्लेख था.
शिकायत के अनुसार, 24 फरवरी 2025 को प्रारंभिक रूप से 2 लाख रुपये नीता डाखोड़े के माध्यम से दिए गए. इसके बाद 3 मार्च 2025 को बचत भवन क्षेत्र स्थित डाकघर के पास आरोपियों को 9.50 लाख रुपये नकद सौंपे गए. इस प्रकार कुल 11.50 लाख रुपये दिए गए. पैसे लेने के बाद आरोपियों ने जल्द जॉइनिंग लेटर देने का आश्वासन दिया. यहां तक कि एक आरोपी युवती को भूमि अभिलेख कार्यालय भी ले गया और वहीं नौकरी मिलने का दावा किया. काफी समय बीतने के बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं मिला. बार-बार पूछने पर 11 मार्च 2025 को ई-मेल के जरिए एक नियुक्ति आदेश भेजा गया. जब उक्त नियुक्ति पत्र की जांच भूमि अभिलेख कार्यालय के अधिकारियों से कराई गई, तो वह फर्जी निकला. इसके बाद आरोपियों से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया और फरार हो गए. इस बीच नीता डाखोड़े ने अपने स्तर पर 2 लाख रुपये वापस कर दिए. मामले की लिखित शिकायत मिलने के बाद राजापेठ पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 318 (4), 336 (3), 316 (2), 61 (2), 3 (5) के तहत धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है.





