मीरा कांबले की सदस्यता रद्द करें

एमआयएम की जिलाधिकारी से मांग

* मनपा आमसभा का मतदान का मामला
अमरावती/ दि. 7-ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआयएम ने मनपा बडनेरा जूनी बस्ती प्रभाग 21 की अ सीट की पार्टी नगरसेविका मीरा भगवान कांबले की सदस्यता रद्द करने की मांग जिलाधीश को पत्र देकर की है. पत्र में एमआयएम ने साफ दावा किया कि महापौर और उप महापौर चुनाव में मीरा कांबले ने पार्टी का व्हीप ठुकराते हुए मतदान किया.
एमआयएम ने विभागीय आयुक्त और मनपा आयुक्त को भी इस बारे में निवेदन दिया है. पत्र में कहा गया कि एमआयएम ने पार्टी के सभी नगरसेवकों को व्हीप (पक्षादेश) जारी किया. उसके बावजूद नगरसेविका मीरा कांबले ने जानबूझकर पक्षादेश का उल्लंघन कर पक्ष विरोधी मतदान किया. एमआयएम ने पत्र में कहा कि कांबले की यह कृति महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम और दल बदल विरोधी कानून के प्रावधानों के अनुसार गंभीर अनुशासन भंग है. इसलिए संबंधित नगरसेविका के पक्ष विरोधी मतदान की बात गंभीरता से लेते हुए उनकी सदस्यता के बारे में कानूनी कार्रवाई कर नगरसेवक पद रद्द करने की मांग गट नेता शेख हमीद शेख वाहेद ने जिलाधीश से की है. पत्र की विभागीय आयुक्त को भी सौंपी गई है. इस समय शेख हमीद शेख वाहिद के साथ नगरसेवक सलाउद्दीन खान मोहम्मद इकबाल, राशिद अली, रिजवान खान, तौसीफ दानिश खान भी मौजूद थे.

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