अमरावती मनपा ने शुरू की ‘संपत्ति कर अभय योजना 2026’

बकाया प्रॉपर्टी टैक्स के जुर्माने पर 50% छूट, 28 फरवरी तक उठाएं लाभ

अमरावती /दि.27 – शहर के कर बकायादार नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए अमरावती मनपा ने ‘संपत्ति कर अभय योजना 2026’ की घोषणा की है. इस विशेष योजना के तहत बकाया संपत्ति कर पर लगाए गए जुर्माने की राशि में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. यह योजना 28 फरवरी 2026 तक सीमित अवधि के लिए लागू रहेगी. प्रशासन ने नागरिकों से समय रहते योजना का लाभ उठाने की अपील की है.
महानगरपालिका के कर विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शहर में बड़ी संख्या में संपत्ति कर की बकाया राशि लंबित है. कर वसूली में तेजी लाने और नागरिकों को राहत देने के उद्देश्य से यह अभय योजना लागू की गई है. जुर्माने की आधी राशि माफ होने से करदाताओं पर आर्थिक बोझ काफी कम होगा. प्रशासन ने इसे पुरानी बकाया राशि नियमित करने का सुनहरा अवसर बताया है. विभिन्न कारणों से जिन नागरिकों ने अब तक कर का भुगतान नहीं किया है, उन्हें इस योजना के माध्यम से मुख्य बकाया राशि जमा कर राहत पाने का मौका दिया जा रहा है.

* योजना के प्रमुख लाभ
– आवासीय, व्यावसायिक तथा खुले भूखंडों पर लागू
– पुरानी बकाया राशि नियमित करने का अवसर
– जुर्माने में 50 प्रतिशत की छूट
मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक ने कहा कि कर वसूली बढ़ने से शहर में सड़क, पानी, स्वच्छता और अन्य विकास कार्यों को गति मिलेगी. उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे इस योजना को केवल छूट के रूप में नहीं, बल्कि शहर के विकास में अपने योगदान के रूप में देखें. उन्होंने स्पष्ट किया कि, 28 फरवरी 2026 के बाद नियमित जुर्माना फिर से लागू कर दिया जाएगा. इसलिए अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना शीघ्र संपत्ति कर जमा करें.
नागरिकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था भी उपलब्ध है. संपत्ति कर जमा करने के लिए महानगरपालिका की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भुगतान किया जा सकता है. अधिक जानकारी के लिए संबंधित विभाग से संपर्क करने का आग्रह किया गया है. प्रशासन का मानना है कि ‘संपत्ति कर अभय योजना 2026’ नागरिकों और प्रशासन के बीच सहयोग का बेहतर उदाहरण साबित होगी और शहर के समग्र विकास को गति देगी.

 

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