वरुड में साप्ताहिक बाजार के लिए जमीन अधिग्रहण पर विवाद

मामला कोर्ट में, प्रस्ताव का विधायक उमेश यावलकर ने किया समर्थन

अमरावती/दि.27 – वरुड शहर में साप्ताहिक बाजार के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. उपजिलाधिकारी (भू-अर्जन) अमरावती कार्यालय द्वारा धारा 19 के तहत जारी अधिसूचना के बाद इस परियोजना को लेकर पक्ष-विपक्ष आमने-सामने आ गए हैं और मामला अब न्यायालय में पहुंच गया है.
प्रशासन के अनुसार, संबंधित जमीन सार्वजनिक उपयोग के लिए आवश्यक है और यहां साप्ताहिक बाजार विकसित करने से शहर की बढ़ती आबादी और व्यापारिक जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा. इस परियोजना के तहत नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का दावा भी किया गया है.
स्थानीय विधायक उमेश उर्फ चंदुभाऊ यावलकर ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि शहर के विस्तार को देखते हुए नियोजित साप्ताहिक बाजार अत्यंत आवश्यक है और इससे आम नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा. हालांकि, कुछ जमीन मालिकों और नागरिकों ने इस निर्णय का विरोध करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया है. दोनों पक्षों के बीच कानूनी लड़ाई जारी है और अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा ही लिया जाएगा. प्रशासन के मुताबिक, आरक्षण क्रमांक 07 के तहत गट नंबर 258 की करीब 22,400 वर्गमीटर (2.24 हेक्टेयर) जमीन इस परियोजना के लिए निर्धारित की गई है. यहां स्वच्छता, पानी, पार्किंग और यातायात नियंत्रण जैसी मूलभूत सुविधाएं विकसित करने की योजना है.
इस बाजार से स्थानीय किसानों, छोटे व्यापारियों और विक्रेताओं को सीधे ग्राहकों तक पहुंचने का अवसर मिलेगा, जिससे उन्हें बेहतर दाम मिल सकेंगे. साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और नगर परिषद की आय में वृद्धि होने की संभावना है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस परियोजना में किसी का विस्थापन नहीं होगा. 24 अप्रैल 2026 को इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया गया था. फिलहाल, पूरे शहर की नजर अब न्यायालय के अंतिम फैसले पर टिकी हुई है.

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