अमरावती में बिना दस्तावेज चल रहे कचरा वाहनों पर आरटीओ सख्त
98 वाहनों की जांच के आदेश

अमरावती/दि.15- अमरावती महानगरपालिका के लिए कचरा परिवहन करने वाले ठेका वाहनों के खिलाफ क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने सख्त रुख अपनाया है. बिना वैध दस्तावेजों के संचालित हो रहे वाहनों की जांच और कार्रवाई के लिए तीन इंटरसेप्टर टीमों को निर्देश जारी किए गए हैं.
यह कार्रवाई शिवसेना शहर प्रमुख प्रवीण वसंतराव हरमकर द्वारा की गई शिकायत के बाद शुरू की गई है. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि कोणार्क कंपनी के कई कचरा परिवहन वाहन बिना वैध परमिट, फिटनेस प्रमाणपत्र, बीमा और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र के शहर में संचालित किए जा रहे हैं. मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए आरटीओ अमरावती ने कार्यालयीन आदेश क्रमांक 375/2026 जारी कर 98 वाहनों की जांच के निर्देश दिए हैं. आदेश के अनुसार सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक शहर के सभी जोनों में इन वाहनों की जांच की जाएगी. आवश्यक दस्तावेज नहीं पाए जाने पर संबंधित वाहनों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी और रिपोर्ट तत्काल प्रस्तुत करनी होगी.
जांच अभियान के लिए तीन इंटरसेप्टर दल गठित किए गए हैं. पहले दल में मोटर वाहन निरीक्षक संजय पाटील और वरिष्ठ मोटर वाहन निरीक्षक के. पी. जाधव को जिम्मेदारी सौंपी गई है. तीसरे दल में सहायक मोटर वाहन निरीक्षक पी. ए. मालोकार और आर. एस. सरकटे तथा चौथे दल में वी. आर. यादव और शोएब शेख को शामिल किया गया है. प्रवीण हरमकर ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा और कानून के पालन को सुनिश्चित करने के लिए यह कार्रवाई आवश्यक है. उन्होंने उम्मीद जताई कि जांच के बाद नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. आरटीओ प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सड़क सुरक्षा और परिवहन नियमों के पालन के लिए ऐसे विशेष जांच अभियान आगे भी जारी रहेंगे.





