एचएसआरपी नंबर प्लेट नहीं लगाई तो होगी कार्रवाई

आरटीओ ने शुरू किया विशेष अभियान

* 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य, बुकिंग करा चुके वाहन मालिकों को राहत
अमरावती/दि. 4- महाराष्ट्र में 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगाना अब अनिवार्य हो गया है. राज्य सरकार द्वारा दी गई अंतिम समयसीमा 30 जून 2026 को समाप्त होने के बाद परिवहन विभाग ने 1 जुलाई से ऐसे वाहनों के खिलाफ विशेष जांच और दंडात्मक कार्रवाई अभियान शुरू कर दिया है. हालांकि जिन वाहन मालिकों ने एचएसआरपी लगवाने के लिए आधिकारिक सेवा प्रदाता कंपनी के पास पंजीकरण करा लिया है, उन्हें फिलहाल कार्रवाई से छूट दी जाएगी.
परिवहन विभाग के अनुसार एचएसआरपी नंबर प्लेट वाहन सुरक्षा को मजबूत बनाने और वाहन संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अनिवार्य की गई है. इस प्लेट में विशेष सुरक्षा फीचर्स होते हैं, जिनके कारण नकली नंबर प्लेट बनाना मुश्किल हो जाता है. साथ ही वाहन चोरी और अन्य आपराधिक मामलों में वाहनों की पहचान करना भी आसान हो जाता है. बता दे कि राज्य सरकार ने पुराने वाहनों पर एचएसआरपी लगाने के लिए कई बार समयसीमा बढ़ाई थी. वाहन मालिकों को पर्याप्त अवसर देने के बावजूद बड़ी संख्या में वाहन धारकों ने अब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है. इसी कारण परिवहन आयुक्तालय ने राज्य के सभी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) और उप-प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों को नियमों के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं.
परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिन वाहन मालिकों ने 1 जुलाई के बाद भी अधिकृत एचएसआरपी सेवा प्रदाता कंपनी के पास शुल्क जमा कर नंबर प्लेट के लिए पंजीकरण कराया है और उनके पास वैध रसीद उपलब्ध है, उन्हें कार्रवाई से अस्थायी राहत दी जाएगी. इसके लिए संबंधित वाहन मालिकों को जांच के दौरान पंजीकरण की रसीद प्रस्तुत करनी होगी. विभाग ने तीन अधिकृत एचएसआरपी सेवा प्रदाता कंपनियों द्वारा जारी की जाने वाली रसीदों के नमूने भी सभी आरटीओ कार्यालयों को भेज दिए हैं, ताकि सत्यापन में किसी प्रकार की परेशानी न हो.
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय की ओर से बताया गया है कि 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों पर एचएसआरपी लगाना कानूनी रूप से अनिवार्य है. जिन वाहन मालिकों ने अब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. हालांकि जिन लोगों ने नंबर प्लेट के लिए पंजीकरण करा लिया है और इसकी रसीद प्रस्तुत कर सकते हैं, उन्हें छूट प्रदान की जाएगी. परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द एचएसआरपी नंबर प्लेट लगवाने की प्रक्रिया पूरी करें, ताकि कार्रवाई से बचा जा सके. विभाग का मानना है कि राज्यभर में एचएसआरपी व्यवस्था लागू होने से वाहन सुरक्षा मजबूत होगी और वाहन चोरी, फर्जी नंबर प्लेट तथा अन्य वाहन संबंधी अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा.

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