ट्रेन में बिना टिकट सफर पर दोगुना जुर्माना
बार-बार नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

अमरावती /दि.7- रेलवे में बिना टिकट यात्रा करने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जल्द ही सख्त कार्रवाई की जाएगी. केंद्र सरकार के प्रस्तावित ‘पब्लिक ट्रस्ट एक्ट-2026’ के तहत रेलवे अधिनियम में संशोधन कर जुर्माने की राशि बढ़ाने और बार-बार नियम तोड़ने वालों पर आपराधिक कार्रवाई का प्रावधान किया गया है.
नए प्रावधानों के अनुसार बिना टिकट यात्रा, दूसरे व्यक्ति के टिकट पर सफर, महिलाओं के आरक्षित डिब्बे में अनधिकृत प्रवेश, रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में बिना अनुमति सामान बेचना तथा यात्रियों को परेशान करने जैसी गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई होगी. बार-बार बिना टिकट यात्रा करने वाले या नियमों का लगातार उल्लंघन करने वाले यात्रियों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी. ऐसे मामलों में रेलवे कोर्ट के माध्यम से आपराधिक मुकदमा चलाकर कड़ी सजा भी दी जा सकेगी.
रेलवे अधिकारियों के अनुसार यदि कोई यात्री महिलाओं से अभद्रता करता है, शराब के नशे में हंगामा करता है या अन्य यात्रियों को परेशान करता है, तो उसका टिकट जब्त किया जा सकता है. ऐसे मामलों में जुर्माने के साथ जेल की सजा का भी प्रावधान रहेगा. नए नियमों के तहत किसी अन्य व्यक्ति के टिकट पर यात्रा करने पर संबंधित यात्री से पूरा किराया वसूला जाएगा और कम से कम 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा. इसके अलावा रेलवे परिसर, स्टेशन या कोच में बिना अधिकृत अनुमति सामान बेचने पर कार्रवाई होगी. वहीं रेलवे परिसर में भीख मांगते पाए जाने पर 2 हजार रुपये तक का जुर्माना और तीन महीने तक की जेल की सजा का प्रावधान रखा गया है. हालांकि, ये सभी प्रावधान संशोधन संबंधी आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद ही लागू होंगे.





