नाबालिग युवती की आत्महत्या में चार नामजद
आरोपियों में भी तीन नाबालिगों का समावेश

* मृतका की मां ने लगाया बेटी के साथ दुराचार का आरोप
* बेटी की मौत के बाद घर में मिली सुसाईड नोट को बनाया आधार
* शे.घाट पुलिस कर रही मामले की जांच, परिसर में अच्छा खासा हडकंप
अमरावती/दि.8 – जिले की वरूड तहसील में शेंदुरजना घाट पुलिस थाना क्षेत्र में अंतर्गत एक गाव से वास्ता रखनेवाली 17 वर्षीय नाबालिग युवती की गत रोज चक्कर और उल्टी आने के बाद अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. जिसके बाद मृतका की मां ने अपनी बेटी की बैग से एक सुसाईड नोट बरामद होने का दावा करते हुए पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करायी. जिसके आधार पर शे. घाट पुलिस ने मृतका के परिचय व संपर्क में रहनेवाले दो युवकों व दो युवतियों के खिलाफ मृतका को आत्महत्या हेतु प्रवृत्त किए जाने का अपराध दर्ज किया. नामजद किए गए आरोपियों में भुषण संजय घाटोले (18) सहित अन्य तीन नाबालिगों का समावेश है.
इस संदर्भ में 49 वर्षीय महिला द्वारा शेंदुरजना घाट पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया गया कि उसकी 17 वर्षीय नाबालिग बेटी विगत 6 जुलाई को दोपहर 12 बजे के आसपास उल्टी करते हुए गश खाकर नीचे जमिन पर गिर पडी थी. जिसे तुरंत ही इलाज हेतु निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. परंतु इलाज जारी रहने के दौरान उसकी मौत हो गई. जिसके बाद उसके शव को वरूड के ग्रामीण रूग्णालय में पोस्टमार्टम हेतु ले जाया गया. परंतु उस समय तक रात हो चुकी थी. जिसके चलते अगले दिन सुबह शव का पोस्टमार्टम करने की बात कही गई. ऐसे में शिकायतकर्ता महिला अपने परिजनों के साथ अपने घर पर वापिस लौट आयी और उसने अपनी बेटी की बैग को यूं ही टटोलकर देखा तो बैग में से उसकी बेटी द्वारा लिखी गई एक चिट्टी बरामद हुई. जिसमें उसकी बेटी ने लिखा था कि वह वरूड में रहनेवाले 17 वर्षीय नाबालिग युवक के साथ विगत 10 माह से रिलेशनशिप में थी और उस युवक ने कुछ समय पहले उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए थे. उस समय उस युवक का उसके दोस्त भुषण घाटोल सहीत आपस में सहेलियां रहनेवाली दो नाबालिग युवतियों ने भी साथ दिया था. ऐसे में अपने घर परिवार की इज्जत लुट जाने की वजह से वह अपनी जान दे रही है. इस चिट्टी के सामने आते ही शिकायतकर्ता महिला ने तुरंत ही इसकी जानकारी अपने परिवार के सदस्यों को दी और फिर इस बारे में शेंदुरजना घाट पुलिस को भी सुचित किया. जिसके चलते शे. घाट पुलिस ने बीएनएस की धारा 108 (ए), 64 (2) व 3 (5) तथा पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत अपराधिक मामला दर्ज करते हुए जांच करनी शुरू की है





