एक माह में 12874 वाहन चालकों पर कार्रवाई
एसपी निकेतन कदम ने निर्देश पर ग्रामीण क्षेत्र में यातायात शाखा का अभियान

* शराब पिकर चलानेवाले 108, बिना हेलमेंट 1829, ट्रीपल सीट वाहन चलानेवाले 217 वाहन चालकों पर जुर्माना
अमरावती/दि.15 – ग्रामीण जिला पुलिस अधीक्षक निकेतन कदम व अप्पर पुलिस अधीक्षक दत्ता तोटेवार के मार्गदर्शन में जिले के ग्रामीण क्षेत्र के 31 थाना क्षेत्र में यातायात शाखा व्दारा चलाए जा रहे अभियान के तहत कुल 12874 वाहन चालकों पर मोटर अधिनियम की विविध धाराओं के तहत दंडात्मक व फौजदारी कार्रवाई की गई है. इनमें बिना हेल्पमेंट के वाहन चलानेवाले 1829, ट्रिपल सीट 217, शराब पिकर वाहन चलानेवाले 108, अवैध परिवहन के 24, रॉगसाईड वाहन चलानेवाले 243, क्षमता से अधिक यात्री बैठाकर वाहन चलानेवाले 5763, फैन्सी नंबर प्लेट वाले 186 और ट्रैफिक सिग्नल तोडनेवाले 334 वाहन चालकों पर यह कार्रवाई की गई है.
जिला पुलिस अधीक्षक निकेतन कदम के निर्देश पर 1 जून से 30 जून की कालावधी में जिला यातायात शाखा अमरावती ग्रामीण, अचलपुर यातायात शाखा व अमरावती ग्रामीण क्षेत्र के 31 पुलिस स्टेशन के ट्रैफिक कर्मचारियों ने यातायात नियमों का उल्लंघन करनेवाले वाहन चालकों के खिलाफ अभियान चलाया और उन पर दंडात्मक और फौजदारी कार्रवाई की. 22 जून को अमरावती जिले के ग्रामीण क्षेत्र में दुपैहियां वाहन चलानेवाले चालक और पिछे बैठनेवाले व्यक्तियों को हेलमेट अनिवार्य किया गया है. साथ ही राष्ट्रीय महामार्ग व राज्य महामार्ग की सडक दुर्घटनाओं का प्रमाण कम करने के लिए और यातायात नियमों का उल्लंघन करनेवाले वाहन चालकों पर कार्रवाई करने के लिए अमरावती ग्रामीण पुलिस व हायवे पुलिस की जिला क्षेत्र के 8 पुलिस स्टेशन के 8 स्थलों तथा दुर्घटना स्थल के 11 थाना क्षेत्र में 19 स्थानों पर ऐसे कुल 27 स्थानों पर नाकाबंदी की गई. अमरावती ग्रामीण पुलिस दल व अमरावती ग्रामीण यातायात शाखा का इस अभियान का मकसद यह यातायात नियमों का उल्लंघन करनेवाले वाहन चालकों पर कार्रवाई कर जुर्माना वसूल करना नहीं है बल्कि नागरिकों व्दारा यातायात नियमों का पालन कर दुर्घटनाओं की संख्या कम करना और दुर्घटनाओं में मृत्यु का प्रमाण कम करने का है.
* करें नियमों का पालन- निकेतन कदम
जिला पुलिस अधीक्षक निकेतन कदम व जिला यातायात शाखा की तरफ से नागरिकों को आवाहन किया गया है कि, नागरिक दुर्घटना टालने के लिए दुपहिया वाहन चलाते समय और दुपहिया पर सफर करते समय हेलमेट का इस्तेमाल करे. वाहन चलाते समय लायसेन्स, वाहन का आरसी बुक, इन्शुरन्स आदि कागज पत्र साथ रखे, वाहन तेज रफतार से व लापरवाही से न चलाए, शराब का सेवन कर वाहन ना चलाये, वाहन चलाते समय मोबाईल का इस्तेमाल ना करे, वाहन राँग साईड ना चलाये, वाहन नो-पार्किंग क्षेत्र में अथवा सडक पर यातायात में दुविधा न हो इस तरह खडे न करे, माल वाहक चालकों व्दारा अपने वाहन में यात्री न बैठाए जाए, यात्री पर परिवहन के वाहनों में क्षमता से अधिक यात्री यातायात न करे, अपने वाहनों में नियमबाह्य कोई भी बदलाव न करे और चार पहिया वाहन चालक व्दारा व वाहन में सवार सभी यात्री सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें.
* सामाजिक संस्था व समाजसेवी करें जनजागृति
जिला पुलिस अधीक्षक निकेतन कदम ने अमरावती ग्रामीण की सामाजिक संस्था व समाजसेवा करनेवाले नागरिक व युवकों से आवाहन किया है कि, वे नागरिकों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जनजागृति करें. साथ ही हेलमेट का इस्तेमाल ना करनेवाले वाहन चालकों को हेलमेट का वितरण कर सामाजिक कर्तव्य निभाए साथ ही प्रतिष्ठित नागरिक अपने जन्मदिन के दिन अथवा स्नेहजनों के जन्मदिन के अवसर पर वाहन चालकों को हेलमेट वितरित करने बाबत अपिल करें.
* समस्या निर्माण होने पर करें डायल 112 पर कॉल
अमरावती ग्रामीण यातायात शाखा की तरफ से नागरिकों की यातायात समस्या व अन्य समस्या के लिए 8380045100 क्रमांक का व्हाटअप नंबर शुरू किया गया है. नागरिकों को यातायात संबंधी समस्या रहने पर तथा दुर्घटना घटित होने पर तत्काल 112 टोल फ्री नंबर अथवा जिला यातायात शाखा के 8380045100 व्हाटअप नंबर पर संपर्क करने का अनुरोध किया गया है.





