अनुसूचित जाति-जनजाति के किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई पर 100 फीसद अनुदान
कृषि विभाग ने मांगे आवेदन

अमरावती/दि.16- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत अमरावती जिले के अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के किसानों को ड्रिप (ठिबक) और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली की खरीद पर 100 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा. कृषि विभाग ने पात्र किसानों से जल्द आवेदन करने की अपील की है.
कृषि विभाग के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य जल संरक्षण के साथ कृषि उत्पादन बढ़ाना और अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत लघु एवं सीमांत किसानों को 55 प्रतिशत तथा अन्य किसानों को 45 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है. इसके अलावा मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से लघु एवं सीमांत किसानों को 25 प्रतिशत तथा अन्य किसानों को 30 प्रतिशत अतिरिक्त सहायता मिलती है. शेष राशि जिला परिषद की डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वावलंबन मिशन और बिरसा मुंडा कृषि क्रांति योजना के तहत उपलब्ध कराई जाएगी. इस तरह पात्र अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली पर कुल 100 प्रतिशत अनुदान मिलेगा और उन्हें कोई आर्थिक भार नहीं उठाना पड़ेगा. योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास अपनी भूमि का अद्यतन 7/12 एवं 8-ए रिकॉर्ड होना चाहिए तथा खेत में सिंचाई के लिए स्थायी जल स्रोत उपलब्ध होना आवश्यक है. इच्छुक किसान महाराष्ट्र सरकार के महाडीबीटी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी अर्चना निस्ताने ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के अधिक से अधिक किसानों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है.





