हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को 10 लाख रुपये जमा करने का दिया आदेश

गंभीर आरोपों की पुष्टि के लिए 28 जुलाई तक राशि जमा करने की शर्त

नागपुर/दि.17 – बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को 10 लाख रुपये न्यायालय में जमा करने का निर्देश दिया है. अदालत ने कहा कि याचिका में लगाए गए गंभीर आरोपों की प्रथमदृष्टया विश्वसनीयता और याचिकाकर्ता की नीयत साबित करने के लिए यह राशि 28 जुलाई तक जमा करनी होगी.
यह याचिका शेखर जनबंधु द्वारा दायर की गई है. इसमें चंद्रपुर में परियोजना प्रभावितों को दिए गए मुआवजे, ऑडिट प्रक्रिया, कथित वित्तीय अनियमितताओं और ऑडिट निष्कर्षों को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं. सुनवाई के दौरान अदालत के संज्ञान में आया कि याचिकाकर्ता पहले भी इसी प्रकार के आरोपों के साथ कई याचिकाएं दाखिल कर चुके हैं. इसे देखते हुए अदालत ने आरोपों की विश्वसनीयता परखने के लिए 10 लाख रुपये जमा करने की शर्त लगाई. खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर राशि जमा की जाती है, तभी याचिका में लगाए गए आरोपों के गुण-दोष पर विस्तृत सुनवाई की जाएगी. अन्यथा, याचिका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को निर्धारित की गई है.

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