उमेश कोल्हे हत्याकांड के आरोपी अब्दूल अरबाज की जमानत याचिका खारिज
एनआईए स्पेशल कोर्ट का फैसला

मुंबई /दि.21 – मुंबई के स्पेशन एनआईए न्यायालय ने अमरावती में घटित उमेश कोल्हे हत्याकांड के आरोपी नंबर-8 अब्दूल अरबाज अब्दूल समील की जमानत याचिका खारिज कर दी है. विशेष न्यायाधीश चकार एस. बाविस्कर ने यह आदेश 18 अगस्त को दिया.
जमानत याचिका दाखिल करते समय आरोपी अब्दूल अरबाज ने दलील दी थी कि, प्रकरण में उसका कोई सीधा रोल नहीं था और वह लंबे समय से जेल में था. जांच पूरी होने और चार्जशीट फाइल होने के बाद भी आरोप तय नहीं हुए थे. विशेष न्यायालय ने आरोपी अब्दूल अरबाज अब्दूल सलीम की जमानत याचिका खारिज कर दी. हालांकि सरकारी वकील ने इस दलील का कडा विरोध किया था. सरकारी वकील के मुताबिक आरोपी अब्दूल अरबाज ने दूसरे आरोपियों के साथ साजिश की बैठक में हिस्सा लिया था. हत्या के बाद उसने असली हमलावरों को भागाने में सहायता की और उन्हें अमरावती से बाहर ले जाने के लिए एक वाहन का भी इंतजाम किया. जांच एजेंसी ने आरोपी के स्टैंड के सपोर्ट में गवाहों के बयान, सीडीआर, एसडीआर के साथ इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नीकल सबूत भी न्यायालय के सामने रखे थे. न्यायालय के मुताबिक करीब 21 गवाहों ने आरोपी के स्टैंड के बारे में जानकारी दी है. मौजूदा सबूत पर गौर करते हुए न्यायालय ने पाया कि, यह पहली नजर में साफ है कि, आरोपी के हत्या करने के लिए साजिश वाली बैठक में उसने सक्रिय रुप से सहभाग लिया और हमलावरों को सीधे सहायता भी की. न्यायालय ने यह भी नोट किया कि, आरोपी के खिलाफ मौजूद ओरल, डॉक्यूमेंट्री, टेक्नीकल, इलेक्ट्र्रॉनिक और डिजिटल सबूत उसके शामिल होने का इशारा करते है. आरोपी ने लंबी जेल स्पीडी ट्रायल के अधिकार का मुद्दा उठाया था. हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि, मामले में आरोपी द्वारा बार-बार जमानत और डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल करने की वजह से ट्रायल में देरी हुई. न्यायालय ने आखिर में जमानत याचिका खारिज कर दी.





