अमरावती जिले से चारा बाहर ले जाने पर तत्काल रोक

कम बारिश और सूखे की स्थिति के चलते कलेक्टर आशिष येरेकर ने जारी किया आदेश

अमरावती/दि.1  – जिले में इस वर्ष कम बारिश और सूखे जैसी स्थिति के कारण भविष्य में पशुओं के लिए चारे की कमी न हो, इसके लिए अमरावती जिले की सीमा से बाहर हरा एवं सूखा चारा, घास तथा वैरण की बिक्री और परिवहन पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया गया है. इस संबंध में जिलाधिकारी एवं जिला दंडाधिकारी आशिष येरेकर ने आदेश जारी किया है.
प्रशासन के अनुसार, वर्ष 2026 के खरीफ सीजन में घोषित ‘ट्रिगर-1’ में जिले के सभी 14 तहसील शामिल किए गए हैं. जिले में औसत से कम बारिश होने के कारण इस वर्ष चारा उत्पादन भी अपेक्षा से कम रहने की संभावना है. ऐसे में जिले के पशुधन के लिए पर्याप्त चारा उपलब्ध रखने के उद्देश्य से ‘निर्यात नियंत्रक आदेश, 2001’ के प्रावधानों के तहत यह प्रतिबंध लगाया गया है.
* 29 सितंबर से लागू आदेश
जारी आदेश के अनुसार, चारा परिवहन पर यह प्रतिबंध 29 सितंबर 2026 से अगले आदेश तक पूरे अमरावती जिले में लागू रहेगा. जिले से बाहर हरे और सूखे चारे, घास तथा वैरण की बिक्री एवं उसे बाहर ले जाने पर रोक रहेगी. आदेश की प्रभावी रूप से अमल कराने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी तथा संबंधित स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं को सौंपी गई है. प्रशासन का उद्देश्य जिले में उपलब्ध चारे का संरक्षण कर सूखे की स्थिति में पशुधन के लिए पर्याप्त चारा सुनिश्चित करना है.

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