अमरावती शहर में 15 दिनों तक प्रतिबंधात्मक आदेश

नवदुर्गोत्सव और शारदोत्सव के मद्देनजर पुलिस आयुक्त राकेश ओला ने जारी किए निर्देश

अमरावती/दि.1 – आगामी नवदुर्गोत्सव, शारदोत्सव और नवरात्रि उत्सव के मद्देनजर अमरावती शहर एवं परिसर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस आयुक्त राकेश ओला ने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 36 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं. यह आदेश 13 अक्टूबर तक लागू रहेगा.
11 अक्टूबर को घटस्थापना के साथ नवदुर्गोत्सव, शारदोत्सव और नवरात्रि उत्सव का शुभारंभ होगा. अमरावती पुलिस आयुक्तालय के क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर दुर्गादेवी और शारदादेवी की स्थापना की जाएगी. इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थापना मिरवणूक निकाली जाएंगी. इसके अलावा अंबादेवी और एकवीरा देवी मंदिर परिसर में भव्य यात्रा का आयोजन किया जाएगा. नवरात्रि के नौ दिनों तक मंदिरों में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं, विशेषकर महिलाओं की भारी भीड़ रहने की संभावना है. नवरात्रि के दौरान शहर के विभिन्न स्थानों पर प्रतिदिन रास गरबा और दांडिया नृत्य के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे. इन सभी आयोजनों को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं.

* जुलूस के मार्ग और समय पर पुलिस का नियंत्रण
आदेश के तहत अमरावती पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत आने वाले सभी पुलिस थानों के अधिकारियों और कर्मचारियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं. जुलूस अथवा किसी भी भीड़ में शामिल लोगों के आचरण के साथ-साथ जुलूस किस मार्ग से और किस समय निकाला जाएगा, इस संबंध में आवश्यक निर्देश देने का अधिकार पुलिस के पास रहेगा. इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर गाने गाने, ढोल-ताशे तथा अन्य कर्कश वाद्य बजाने पर भी पुलिस का नियंत्रण रहेगा. उत्सव के दौरान शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा.

* आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई
पुलिस आयुक्त द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 134 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस प्रशासन ने नागरिकों और उत्सव आयोजकों से प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन करते हुए नवरात्रि उत्सव शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है.

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