‘नो मैपिंग’ वाले मतदाताओं को राहत, सुनवाई में उपस्थित होना जरूरी नहीं
बीएलओ को दस्तावेज सौंपने की सुविधा, 3, 4, 10 और 11 अक्तूबर को विशेष शिविर

अमरावती/दि.2 – मतदाता सूची में ‘नो मैपिंग’ अथवा तार्किक विसंगति पाए जाने के कारण नोटिस प्राप्त करने वाले मतदाताओं को भारत निर्वाचन आयोग ने राहत दी है. ऐसे मतदाताओं को अब प्रत्यक्ष सुनवाई के लिए उपस्थित होना जरूरी नहीं होगा. संबंधित मतदाता आवश्यक दस्तावेज मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) को सौंपकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे.
* घर पर पहुंचेंगे बीएलओ
नोटिस प्राप्त मतदाताओं से आवश्यक दस्तावेज लेने के लिए बीएलओ उनके घर पर दोबारा जाएंगे. इसके अलावा मतदाता आवश्यक दस्तावेज और संबंधित प्रमाण व्हॉट्सऐप के माध्यम से भी अपने बीएलओ को भेज सकेंगे. निर्वाचन विभाग के अनुसार, इससे मतदाताओं को कार्यालय में जाकर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की परेशानी से राहत मिलेगी.
* बीएलओ की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय
तार्किक विसंगति वाले मामलों में मतदाता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों तथा बीएलओ की जांच रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जाएगा. यदि निर्धारित दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, तो केवल अपवादात्मक परिस्थितियों में मतदाता पंजीकरण अधिकारी या सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी ऑनलाइन सुनवाई कर सकते हैं. ऐसी सुनवाई की स्थिति में संबंधित मतदाता अथवा उसके परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य उपस्थित हो सकता है.
* विशेष शिविरों में भी दस्तावेज जमा करने का अवसर
मतदाता पंजीकरण के लिए आयोग की ओर से अतिरिक्त अवसर भी उपलब्ध कराए गए हैं. 3, 4, 10 और 11 अक्तूबर को मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे. ‘नो मैपिंग’ संबंधी नोटिस प्राप्त मतदाता इन शिविरों में भी आवश्यक दस्तावेज जमा कर सकेंगे. जिले में बेघर, मजदूर, गरीब, आदिवासी और अनाथ जैसे कमजोर वर्गों के मतदाताओं के लिए भी विशेष शिविर तथा सहायता कक्ष आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं.
* पात्र मतदाता सूची से बाहर न रहें
निर्वाचन विभाग ने मतदाता पंजीकरण अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची से वंचित न रहे. बीएलओ को मतदाताओं से संपर्क कर आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने तथा राजनीतिक दलों के बीएलओ के साथ समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं. पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में भी अंतिम निर्णय लेने से पहले संबंधित मतदाता को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का उचित अवसर दिया जाएगा.





