कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए पॉश अधिनियम की जानकारी जरूरी

केएल कॉलेज में ऑनलाइन व्याख्यान आयोजित

अमरावती/दि.17- स्थानीय श्रीमती केशरबाई लाहोटी महाविद्यालय में आंतरिक शिकायत निवारण समिति तथा समाजशास्त्र विभाग के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार, 17 अक्टूबर को कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित पॉश अधिनियम, 2013 पर ऑनलाइन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया.
कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. विजयकुमार भांगड़िया ने की, जबकि पुणे की अधिवक्ता डॉ. उर्वी केचे प्रमुख वक्ता के रूप में उपस्थित रहीं. उन्होंने अधिनियम की पृष्ठभूमि, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के विभिन्न स्वरूपों, शिकायत निवारण प्रक्रिया तथा आंतरिक शिकायत समिति के अधिकारों और दायित्वों की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि सुरक्षित एवं सम्मानजनक कार्यस्थल के निर्माण के लिए सभी को कानून के प्रति जागरूक होना आवश्यक है.
प्राचार्य डॉ. भांगड़िया ने कहा कि महाविद्यालय के प्राध्यापकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों को पॉश अधिनियम की जानकारी होनी चाहिए. कार्यक्रम का प्रास्ताविक आईसीसी अध्यक्ष डॉ. सुनीता धोपटे ने किया. सूत्रसंचालन छात्रा जान्हवी श्रीवास ने तथा आभार प्रदर्शन प्रा. नीलम अंबुलकर ने किया. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी और विद्यार्थी शामिल हुए. आयोजन में आईसीसी समिति, समाजशास्त्र विभाग तथा तकनीकी सहयोगी टीम ने महत्वपूर्ण योगदान दिया.

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