मोर्शी में गोवंश की कटाई कर गोमांस बेचने की तैयारी, आरोपी गिरफ्तार
पेठपुरा स्थित घर से 18,950 रुपये का गोमांस और काटने के उपकरण जब्त

मोर्शी पुलिस की कार्रवाई
मोर्शी /दि.10- मोर्शी पुलिस ने गोवंश की कटाई कर गोमांस बेचने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की है. पुलिस ने पेठपुरा स्थित उसके घर की तलाशी के दौरान गोमांस के टुकड़े, मांस काटने के उपकरण और अन्य सामग्री जब्त की. जब्त सामग्री की कुल कीमत लगभग 18,950 रुपये बताई गई है. मामले में आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की गई है. आरोपी का नाम मोर्शी तहसील के पेठपुरा निवासी रियाज अहमद अब्दुल अजीज (46) है.
जानकारी के मुताबिक अमरावती ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक निकेतन कदम ने जिले के सभी थानेदारों को अपने-अपने क्षेत्र में चल रहे अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. इसी के तहत मोर्शी पुलिस की ओर से अवैध रूप से मवेशियों की कटाई करने और गोमांस बेचने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है. 9 अक्टूबर को पुलिस उपनिरीक्षक तुषार नंदकुमार चव्हाण पुलिस दल के साथ गश्त कर रहे थे. इसी दौरान गोपनीय मुखबिर से सूचना मिली कि मोर्शी तहसील के पेठपुरा में एक व्यक्ति ने अपने घर में गोवंश की कटाई कर बिक्री के उद्देश्य से गोमांस रखा है. सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में संबंधित स्थान पर पहुंचकर कार्रवाई की. इस दौरान रियाज अहमद अब्दुल अजीज (46) को पकड़ा गया.
* घर की तलाशी में मिला मांस और उपकरण
पुलिस द्वारा घर की तलाशी लेने पर गोमांस के टुकड़े, मांस काटने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण और अन्य सामग्री मिली. मांस की जांच के लिए मोर्शी के पशुधन विकास अधिकारी को बुलाया गया. उन्होंने रासायनिक परीक्षण के लिए मांस का नमूना सुरक्षित रखा और प्रारंभिक मौखिक राय में मांस के गोवंश का होने की बात कही. पुलिस के मुताबिक शेष मांस दुर्गंधयुक्त होने और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने की आशंका के चलते पंचों की उपस्थिति में मोर्शी नगर परिषद की सहायता से जमीन में दफना दिया गया.
* आरोपी ने घर में गोवंश की कटाई करने की बात कही
पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपने घर के टीन शेड में गाय का वध करने की बात बताई. इस कार्रवाई में लगभग 18,950 रुपये मूल्य का गोमांस और मांस काटने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री जब्त की गई. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 325 और 221, महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की है. मामले में मांस के नमूने की रासायनिक जांच की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
* वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्रवाई
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक निकेतन कदम, अपर पुलिस अधीक्षक दत्ता तोटेवाड़, उपविभागीय पुलिस अधिकारी उमेश पाटिल और स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक अशोक लांडे के मार्गदर्शन में की गई. कार्रवाई में मोर्शी पुलिस स्टेशन के थानेदार पुलिस निरीक्षक राहुल आठवले, पुलिस उपनिरीक्षक तुषार चव्हाण तथा पुलिस कर्मचारी छत्रपति करपटे, स्वप्निल बायस्कर, अथर्व कोहले, कन्या गाडलिंग, कुणाल कवडीस्कर और वाहन चालक विशाल लोही ने भाग लिया.





