विधान परिषद उपचुनाव के चलते अमरावती में तीन दिन रहेगा ड्राई डे

शराब बिक्री पर प्रतिबंध

अमरावती/दि.15 – नागपुर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र की विधान परिषद उपचुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए अमरावती जिले में शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है. जिलाधिकरी आशीष येरेकर ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं.
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार नागपुर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र की रिक्त सीट के लिए 18 जून को मतदान होगा, जबकि 22 जून को मतगणना की जाएगी. यह सीट पूर्व सदस्य चंद्रशेखर बावनकुले के विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद रिक्त हुई थी. निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले के सभी थोक एवं खुदरा देशी-विदेशी मदिरा बिक्री केंद्रों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं.
यह आदेश सभी प्रकार के लाइसेंसधारी मदिरा विक्रेताओं पर लागू होगा, जिनमें देशी एवं विदेशी शराब की थोक और खुदरा बिक्री करने वाले प्रतिष्ठान शामिल हैं. जिलाधिकारी ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले लाइसेंसधारकों के खिलाफ महाराष्ट्र मद्यनिषेध अधिनियम, 1949 की संबंधित धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने सभी संबंधित लाइसेंसधारकों से आदेश का पालन करने और निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में सहयोग करने की अपील की है.
* इन दिनों रहेगा ड्राई डे
– 16 जून को शाम 4 बजे से मतदान समाप्ति तक शराब बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा.
– 17 जून को पूरे दिन सभी मदिरा दुकानें बंद रहेंगी.
– 18 जून (मतदान दिवस) को पूर्ण रूप से ड्राई डे रहेगा.
– 22 जून (मतगणना दिवस) को मतगणना प्रक्रिया समाप्त होने तक शराब बिक्री बंद रहेगी.

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