रेत तस्करी मामले में दोनों आरोपियों को अग्रिम जमानत
एड. गिरीराज छांगाणी की सफल पैरवी

अचलपुर/दि.12–पूर्णा नदी क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन मामले में अचलपुर अदालत ने आरोपियों को अग्रिम जमानत मंजूर कर दी है. यह आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सागर एन. पाटिल व्दारा पारित किया गया.
जानकारी के अनुसार आसेगांव थाने में मामला दर्ज किया गया था. विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था. आरोप था कि पूर्णा नदी से अवैध रूप से रेत उत्खनन किया जा रहा था. तथा सरकारी कार्रवाई के दौरान संबधित व्यक्तियों व्दारा हस्तक्षेप किया गया. आरोपियों की ओर से अधिवक्ता गिरीराज छांगाणी ने न्यायालय में पक्ष रखते हुए कहा कि उनके मुवक्किलों के पास संबधित समय पर रेत उत्खनन के लिए वैध परमिट उपलब्ध था तथा उन्हें प्रकरण में गलत तरीके से शामिल किया गया है. साथ ही उनका कोई अपराधिक पूर्ववृत्त नही है और वे जांच में सहयोंग करने के लिए तैयार है. वही सरकारी पक्ष में जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपियों को राहत मिलने से जांच प्रभावित हो सकती है. तथा ट्रैक्टर एव ट्रॉली की जब्ती की प्रक्रिया शेष है. दोनो पक्षों की दलीलें सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद अदालत ने माना कि आरोपियों व्दारा वैध परमिट की प्रति प्रस्तुत की गई है तथा उनके स्थायी निवास को देखते हुए फरार होने कि संभावना नही है. अदालत ने निर्देश दिया कि गिरफतार की स्थिति में दोनो आरोपी जांच में सहयोग करेंगे. सबूतो से छेडछाड नही करेंगे तथा जांच अधिकारी व्दारा बुलाए जाने पर उपस्थित रहेंगे. इस मामले में आरोपी पक्ष की ओर से एड. गिरीराज छांगाणी ने सफल पैरवी की.