नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की सश्रम कैद

पॉक्सो कानून के तहत जिला न्यायालय का फैसला

पीड़िता और उसके परिवार को धमकाने का भी था आरोप
अमरावती /दि. 1– नाबालिग लड़की के साथ बार-बार दुष्कर्म करने और उसे तथा उसके परिवार को धमकाने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. यह निर्णय जिला एवं सत्र न्यायाधीश यशवंत गोस्वामी ने बुधवार को सुनाया. दोषी का नाम सलमान खान सलीम खान (30), निवासी धामणगांव रेलवे बताया गया है.
यह मामला वर्ष 2020 का है, जब पीड़िता नाबालिग थी और अपने परिवार के साथ धामणगांव क्षेत्र में रहती थी. अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी पीड़िता का लगातार पीछा करता था और परिचय का लाभ उठाकर उससे जबरन शारीरिक संबंध बनाता रहा. 10 सितंबर 2020 को जब पीड़िता ने आरोपी का फोन नहीं उठाया, तो उसने उसके साथ मारपीट की. पीड़िता के शोर मचाने पर मामला सामने आया. आरोप है कि घटना के बाद आरोपी ने पीड़िता के पिता को भी गालियां देते हुए पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी थी. इसके बावजूद पीड़िता ने परिवार के साथ दत्तापुर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने पॉक्सो अधिनियम तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की.
मामले की जांच के बाद तत्कालीन एसडीपीओ पूनम पाटिल और सोमनाथ तांबे द्वारा न्यायालय में आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आठ गवाहों के बयान दर्ज कराए. प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों की गवाही और अभियोजन के तर्कों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. मामले में सरकारी पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक एड. सुनील देशमुख ने पैरवी की.

Back to top button