सेवा दौरान कर्मचारी की मौत पर पात्र वारिस को नौकरी

महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल में अनुकंपा नियुक्ति नीति लागू

मुंबई /दि.2- महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल में अब अनुकंपा नियुक्ति नीति लागू कर दी गई है. इसके तहत मंडल में कार्यरत किसी अधिकारी या कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उसके पात्र वारिस को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जा सकेगी. राज्य सरकार ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है.
उपमुख्यमंत्री तथा अल्पसंख्यक विकास एवं औकाफ मंत्री की पहल के बाद यह निर्णय लिया गया है. अब तक महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल स्वायत्त मंडल होने के कारण राज्य सरकार की अनुकंपा नियुक्ति नीति के दायरे में नहीं आता था. सरकार ने अब इस नीति को वक्फ मंडल पर भी लागू करने का निर्णय लिया है. नए निर्णय के अनुसार, सेवा के दौरान किसी कर्मचारी या अधिकारी की मृत्यु होने पर उसके पात्र वारिस को उसकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर समूह ’क’ या ’ड’ के पद पर वक्फ मंडल में नियुक्ति दी जा सकेगी. सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए 21 सितंबर 2017 को पात्रता की आधार तिथि निर्धारित की है. यानी इस तारीख को या उसके बाद सेवा के दौरान मृत कर्मचारियों के पात्र वारिसों को इस नीति का लाभ मिल सकेगा.
हालांकि, शासनादेश में कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई हैं. 31 दिसंबर 2001 के बाद यदि संबंधित मृत कर्मचारी की तीसरी संतान हुई थी, तो उसके वारिस को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ नहीं मिलेगा. राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में जारी शासनादेश में अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता और अन्य नियमों को स्पष्ट किया गया है. इससे महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल के सेवा के दौरान मृत कर्मचारियों के पात्र परिवारों को सरकारी नौकरी का रास्ता खुल गया है.

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