कल से शहर में दुपहिया चालकों हेतु हेल्मेट कंपलसरी

एसीपी संजय खताले ने जारी किए आदेश

* पीछे बैठे व्यक्ति को भी पहनना होगा शिरस्त्राण
* सडक हादसों में हो रही मृत्यु रोकने बडा कदम
अमरावती /दि.23– लगातार बढ रही सडक दुर्घटनाओं और इसमें 60 प्रतिशत लोगों की हेल्मेट धारण न किए जाने से हो रही मृत्यु को रोकने के वास्ते अमरावती शहर क्षेत्र में कल 24 जुलाई से दुपहिया चालकों के लिए हेल्मेट पहनना अनिवार्य किया गया है. ऐसा न करने पर मोटर वाहन कानून अंतर्गत कार्रवाई करने की चेतावनी एसीपी संजय खताले द्वारा जारी आदेश में दी गई है. जिससे अमरावती क्षेत्र में लोग धडाधड हेल्मेट खरीद और धारण कर रहे हैं. खताले ने जारी अधिसूचना में बताया कि, यातायात नियमों का पालन और लोगों की प्राणों की रक्षा पुलिस प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है.
एसीपी संजय खताले ने बताया कि, वर्ष 2024 में अमरावती आयुक्तालय की सीमा में 454 हादसे हुए. 2025 में हादसों की संख्या 417 रही. वहीं चालू वर्ष 2026 के गत 30 जून तक 210 दुर्घटनाएं हो चुकी है. इनमें से 60 प्रतिशत दुर्घटनाएं दुपहिया की रहने के साथ सवारों की मृत्यु हुई है. अत: आईआयआई मार्क का हेल्मेट पहनना सभी दुपहिया चालक और उसके पीछे बैठे पिलियन राइडर के लिए अनिवार्य किया गया है.
एसीपी संजय खताले ने बताया कि, अमरावती आयुक्तालय की हद में आनेवाले सभी राष्ट्रीय मार्ग, राज्य मार्ग, ग्रामीण, शहरी और अन्य सभी सडकों पर कल शुक्रवार 24 जुलाई से दुपहिया सवार को हेल्मेट पहनना कंपलसरी है. उन्होंने ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई करने के साथ दुपहिया चालक का ड्रायविंग लाइसेंस तीन माह निलंबित करने की कार्रवाई होने के संकेत दिए.
उल्लेखनीय है कि, शहर पुलिस ने सीपी राकेश ओला, डीसीपी प्रांजली सोनवणे के मार्गदर्शन में बुधवार को राजापेठ, गाडगे नगर, फ्रेजरपुरा यातायात शाखा के माध्यम से हेल्मेट सुरक्षा जागरुकता रैली भी निकाली थी. प्रमुख मार्गो से यह जागरुकता रैली गुजरी और लोगों को घोषवाक्य तथा पोस्टर्स से हेल्मेट का महत्व बतलाया गया था.
एसीपी संजय खताले ने सभी दुपहिया सवार और पिलियन राइडर से कल से हेल्मेट जरुर पहनने का आवाहन किया है. पुलिस ने मोटर वाहन कानून अंतर्गत कार्रवाई की चेतावनी दी है.

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