मां के हत्यारे बेटे को उम्रकैद
वरूड अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय का फैसला

अमरावती/दि.16– वरूड तहसील के सावंगा ग्राम में मां की हत्या करने वाले बेटे को वरुड जिला सत्र न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. सजा सुनाए गए आरोपी बेटे का नाम सावंगा निवासी मंजूर शाह मस्तान शाह (43) है.
जानकारी के मुताबिक इश हत्याकांड में पुलिस पाटिल शीला भोजराज आंडे (40) ने शिकायत दर्ज की थी. शिकायत के मुताबिक 1 जुलाई 2023 को गांव के सैयद फारूक ने उसे रजीया बी मस्तान शाह नामक महिला को उसके बेटे मंजूर शाह अपने घर में रात के समय मौत के घाट उतारा रहने की जानकारी दी. यह जानकारी मिलते ही शीला आंडे घटनास्थल पहुंची. रजीया बी खून से सनी हालत में घर के सामने के कमरे में मृतावस्था में पडी थी. उस समय मंजूर शाह घर पर नहीं था. उसने घरेलू कारण पर से तीक्ष्ण हथियार से सीर पर वार कर मौत के घाट उतारा रहने से बेनोडा पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज एपीआई स्वप्निल ठाकरे के दल ने जांच शुरू की. मामला सिद्ध होने से मंजूर शाह के खिलाफ चार्जशीट वरूड के न्यायालय में दाखिल की गई. वरूड के जिला न्यायालय (1) व अतिरिक्त सत्र न्यायालय के वरूड के न्यायाधीश ए.ए.पंचभाई की अदालत में सहायक सरकारी अभियोक्ता के रुप में प्रशआंत देशमुख, मंगेश भागवत ने युक्तिवाद किया. बेनोडा के थानेदार विवेक देशमुख और पैरवी अधिकारी के रुप में जमादार विवेक हेडाऊ ने उन्हें सहायता की. न्यायालय ने आरोपी मंजूर शाह को उम्रकैद और 10 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना अदा न करने पर चार माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई.





