12 सितंबर को अमरावती जिले में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

समझौते से होंगे लंबित मामलों का निपटारा

अमरावती/दि.6- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 12 सितंबर 2026 (शनिवार) को अमरावती जिले के सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. इसमें न्यायालयों में लंबित तथा प्री-लिटिगेशन के मामलों का आपसी समझौते और सहमति के आधार पर निपटारा किया जाएगा.
लोक अदालत की विशेषता यह है कि इसमें मामलों के निपटारे के लिए पक्षकारों को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा. साथ ही, जिन मामलों को लोक अदालत में रखा जाएगा, उनका अंतिम निर्णय उसी दिन सुनाया जाएगा. इससे लोगों के समय और धन दोनों की बचत होगी. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अमरावती की अध्यक्ष एवं प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायाधीश उज्ज्वला एम. नंदेश्वर तथा सचिव संजय ता. सहारे ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने समझौतायोग्य लंबित मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखकर आपसी सहमति से उनका निपटारा कराएं. साथ ही, प्री-लिटिगेशन मामलों के संबंध में नागरिकों से अपने निकटवर्ती जिला या तालुका न्यायालय से संपर्क करने तथा 12 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आग्रह किया गया है.

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