लेटलतीफी के चलते एमआईएम से नहीं बना ‘मिनी महापौर’

जोन सभापति के चुनाव में एमआईएम के नामांकन में हुआ विलंब, जोन 5 का सभापति पद फिसला हाथ से

* जोन 5 के सभापति पद हेतु एमआईएम पार्षद आसीया अंजूम वहीद खान का नाम था तय
* एमआईएम की ओर से तय समय के भीतर नामांकन ही दाखिल नहीं किया गया
* चारों जोन के सभापति हुए तय, जोन 5 के सभापति का मामला लटका अधर में
अमरावती/दि.29 – मनपा के जोन सभापति पद के चुनाव में एमआईएम की ओर से तय समय के भीतर नामांकन दाखिल न किये जाने से जोन क्रमांक 5 भाजी बाजार का चुनाव नहीं हो पाया. एमआईएम की पार्षद आसीया अंजूम वहीद खान का नाम जोन सभापति पद के लिए मंजूर किया गया था लेकिन नामांकन में हुई लेटलतीफी उन्हें भारी पडी. इस कारण जोन क्रमांक 5 के मिनी महापौर पद का चुनाव नहीं हो पाया है.
बुधवार 29 अप्रैल को मनपा के पांचों झोन के मिनी महापौर पद के चुनाव मनपा के सुदामकाका देशमुख सभागृह में जिलाधिकारी आशीष येरेकर की उपस्थिति में सुबह 10.30 बजे से होने वाले थे. सुबह 10.30 बजे तक नामांकन उठाने और दाखिल करने की प्रक्रिया थी. पश्चात आवश्यकता पडने पर 11 बजे से जोन सभापति पद के चुनाव होने वाले थे. तय समय के मुताबिक प्रभाग क्रमांक 1, 2, 3 और 4 से प्रत्येकी एक ही नामांकन दाखिल हुआ. इस कारण यह चुनाव निर्विरोध हुआ. इसी तरह जोन क्रमांक 5 भाजी बाजार के एमआईएम पार्षद आसीया अंजूम वहीद खान का नाम तय किया गया था. लेकिन उनकी लेटलतीफी उन्हें भारी पडी. निर्धारित समय से कुछ मिनट देरी से पहुंचने के कारण एमआईएम सदस्यों को नामांकन उठाने नहीं दिया गया. इस कारण कुछ समय के लिए काफी अफरा-तफरी का माहौल हो गया.
इस समय एमआईएम के गट नेता शेख हमीद शेख वाहीद ने पीठासीन सभापति आशीष येरेकर को बताने का प्रयास किया कि, उनकी पार्टी की उम्मीदवार आसीया अंजूम वहीद खान की मनपा कार्यालय आते समय बीच रास्ते में दुर्घटना हो गई. इस कारण वे निर्धारित समय से पांच मिनट देरी से पहुंची, लेकिन पीठासीन सभापति ने नियम के मुताबिक नामांकन देने से इंकार कर दिया. पश्चात एमआईएम व कांग्रेस के सदस्यों ने जिलाधीश आशीष येरेकर से मुलाकात की. जोन क्रमांक 5 के भी चुनाव निर्विरोध होना था. लेकिन एमआईएम की लेटलतीफी के कारण इस जोन के मिनी महापौर पद के चुनाव नहीं हो पाये. अब भाजी बाजार जोन के सभापति पद के लिए फिर से चुनाव प्रक्रिया आगामी दिनों में ली जाएगी. तब तक इस जोन का मिनी महापौर पद रिक्त रहेगा.
* नगरसचिव को सौंपा पत्र
एमआईएम की लेटलतीफी के कारण जोन क्रमांक 5 भाजी बाजार के सभापति पद के चुनाव न हो पाने के कारण विपक्ष के नेता विलास इंगोले द्वारा मनपा के नगर सचिव को पत्र सौंपकर चुनाव दोबारा लेने बाबत अनुरोध किया गया. पत्र में बताया गया है कि, महाराष्ट्र मनपा अधिनियम 1949 की धारा 29-अ के तहत प्रत्येक मनपा में प्रभाग समितियों का गठन किया जाता है. इस धारा की उपधारा 4 के तहत प्रत्येक प्रभाग समिति के सदस्य प्रभाग समिति के सभापति पद पर एक सदस्य का चयन करते है. आज होने वाले जोन क्रमांक 5 के सभापति पद के चुनाव में किसी कारण से कोई नामांकन प्राप्त नहीं हुआ. इस कारण सभापति पद का चयन नहीं हो पाया.
बता दें कि, सभापति पद यह प्रभाग समिति के कार्यान्वय के लिए अनिवार्य व आवश्यक है. प्रभाग समिति की सभी बैठकों में सभापति यह अध्यक्ष के रुप में उपस्थित रहकर कामकाज चलाते है. यह पद रिक्त रहने से प्रभाग समिति का कार्य प्रभावित होने की संभावना है. ऐसी परिस्थिति में महाराष्ट्र मनपा अधिनियम 29-अ की उपधारा 6 के प्रावधान के मुताबिक पश्चिम जोन क्रमांक 5 के रिक्त सभापति पद के लिए चुनाव का नया कार्यक्रम तत्काल घोषित कर आगामी कार्रवाई कर सभापति पद भरने की प्रक्रिया पूर्ण की जाये.
* विभागीय आयुक्त से लिया जाएगा समय
विपक्ष के नेता द्वारा मनपा नगर सचिव को दिये गये पत्र के बाद अब नगरसचिव जोन क्रमांक 5 के सभापति पद की दोबारा चुनाव प्रक्रिया के लिए अब विभागीय आयुक्त को प्रस्ताव भेजेंगे. पश्चात विभागीय आयुक्त द्वारा चुनाव लेने के लिए तिथि निश्चित की जाएगी. उसके बाद भाजी बाजार जोन के सभापति पद का चुनाव लिया जाएगा. इस कारण अब कुछ दिनों के लिए जोन क्रमांक 5 का सभापति पद रिक्त रहेगा.

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