दुष्कर्मी को 20 साल सश्रम कारावास

दर्यापुर सत्र न्यायालय (2) का फैसला

* रहीमापुर थाना क्षेत्र की वर्ष 2022 की घटना
अमरावती/दि.21 – रहीमापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में वर्ष 2022 में 7 वर्षीय बालिका पर लैंगिक अत्याचार करने वाले नराधम आरोपी अजय धर्मा वानखडे उर्फ अजय बापुराव तेलगोटे को दर्यापुर सत्र न्यायाधीश एम. आई. लोकवानी के न्यायालय ने दोषी करार देते हुए दुष्कर्म व पोक्सो के तहत 20 साल सश्रम कारावास व 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई. यह फैसला बुधवार 20 मई को सुनाया गया.
जानकारी के मुताबिक पीडिता वर्ष 2022 में घटना के समय 7 साल की थी. उसकी मां उसे और उसकी छोटी बहन को छोडकर चली गई थी. पिता ने दूसरा विवाह कर लिया था. इस कारण पीडिता और उसकी छोटी बहन उसकी नानी के पास रहती थी. पीडिता की नानी मजदूरी कर दोनों बालिकाओं की देखरेख करती थी. घटना वाले दिन पीडिता की नानी खेत में काम पर गई थी. तब आरोपी अजय तेलगोटे ने पीडिता को बुलाकर उस पर लैंगिक अत्याचार किया. यह बात पीडिता ने नानी घर आने पर बतायी. नानी वृद्ध और अकेली रहने से उसने अपने दामाद को बुलाकर घटना की जानकारी दी. पश्चात रहीमापुर थाने में पीडिता के साथ जाकर शिकायत दर्ज की. जांच के दौरान आरोपी के खिलाफ सबूत बरामद होने से उसके खिलाफ धारा 376 (अ), 376 (ब) तथा पोक्सो की धारा 4, 6 के तहत मामला दर्ज किया गया है. सरकार की तरफ से 7 गवाहों को परखा गया. इस प्रकरण में दर्यापुर के सत्र न्यायालय (2) ने आरोपी को धारा 376 (अ), 376 (ब), पोक्सो की धारा 4, 6 के तहत दोषी करार देते हुए 20 साल सश्रम कारावास व 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. इस प्रकरण में सरकार की तरफ से एड. सोनाली एस. क्षीरसागर ने युक्तिवाद किया. साथ ही इस प्रकरण में पैरवी अधिकारी ने सहयोग किया.

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